बरही में अवैध कॉलोनी के मामले में 15 दिन के भीतर निर्माण हटाने कलेक्टर ने जारी किया अंतिम सूचना पत्र
कटनी (प्रबल सृष्टि) - कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बरही तहसील के अवैध कॉलोनाइजर को अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए निर्मित की गई अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण हटाने के लिए 15 दिनों का समय प्रदान करते हुए अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। साथ ही 16 दिसंबर की शाम 4 बजे कलेक्टर न्यायालय मे पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। ये है मामला कलेक्टर न्यायालय ने ग्राम बरही के पटवारी हल्का नंबर 10 के भूमि खसरा नंबर 1197 रकवा 0.457 हेक्टेयर भूमि पर बिना कालोनाईजर लाइसेंस एवं भूमि का डायवर्सन स्वीकृत किये बिना अवैध प्लाटिंग करते हुए भूमि स्वामी लक्ष्मी प्रसाद, सप्तमी प्रसाद, अशोक कुमार और राजकुमारी बाई पुत्री झुल्ली निवासी बरही द्वारा कृषि भूमि जो वर्ष 2009 - 2010 से 2022-2023 के अनुसार खसरा नंबर 1197 का रकवा 0.457 हेक्टेयर मे से कुल 31 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किये गए है। इसके लिए कलेक्टर श्री यादव द्वारा इन्हे 16 अगस्त 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था। लेकिन कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत जवाब मे यह तर्क दिया गया कि बहन व भाई की शाद...