ओपीनियन पोल, एग्जिट पोल के संबध में दिशा निर्देश, 13 जुलाई को मतदान समाप्ति के आधे घण्टे के बाद ही प्रकाशित प्रसारित किये जा सकेगें
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) - नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के दौरान ओपीनियन पोल , एग्जिट पोल के मतदान क्षेत्र मे किसी निर्वाचन के लिये मतदान की समाप्त के लिए नियत किए गये समय के साथ सामाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र , इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन निषिद्ध किया गया है। ओपिनियन पोल के परिणाम भी किसी निर्वाचन संबंधी बात के आते है। उक्त समयावधि के भीतर ऐसे पोल के परिणाम प्रकाशित प्रसारित नहीं हो सकेगें। एग्जिट पोल निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं से सम्पर्क कर तैयार किया जाता है अतः इसके परिणाम मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के पश्चात ही प्रकाशित प्रसारित किये जा सकते है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल के प्रकाशन व प्रसारण के संबंध में निर्देश जारी किये गए है। जारी निर्देशानुसार प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के संबंध मे किसी भी समय संचालित ओपनियन पोल के परिणाम मतदान क्षेत्रों में निर्वाचन मतदान प्रथम चरण 6