कटनी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले के लिये आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले में 1 जून को प्रातः 6 बजे से आगामी आदेश तक के लिये प्रभावशील रहेगा। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों तथा जिलास्तरीय एवं समस्त ग्राम , वार्ड और ब्लॉकस्तरीय क्राईसिस मैनेजमेन्ट समिति में प्राप्त सुझावों के आधार पर कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा यह आदेश जारी किये गये हैं। यह निर्णय कलेक्टर द्वारा जिले में कोविड- 19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये लिया गया है। जारी आदेश के तहत कोरोना कर्फ्यू के संबंध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुये कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधित रहेंगी यह गतिविधियां जारी आदेश के तहत जिले में सभी सामाजिक , राजनैतिक , खेल , मनोरंजन , सांस्कृतिक , धार्मिक आयोजन , मेले , हाट बाजार आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है , प्रतिबंधित किया गया है। स्कूल , कॉलेज , शैक्षणिक , प्रशिक्षण , कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे ,