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Showing posts from July, 2020

संक्रमण संदिग्ध की पहचान के लिये एक सप्ताह का विशेष अभियान चलायें - कमिश्नर

कटनी -  जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत आगे की रणनीति के तहत नये प्रयोग और नवाचार अपनाते हुये कोरोना वायरस संक्रमण की प्रभावी रोकथाम करें। जिले में संदिग्ध संक्रमण की पहचान के लिये एक सप्ताह का विशेष अभियान चलायें। जबलपुर संभाग के कमिश्नर महेशचन्द्र चौधरी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष कटनी में कोविड- 19  वायरस संक्रमण के रोकथाम की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। इस मौके पर कलेक्टर शशिभूषण सिंह ,  सीईओ जिला पंचायत जगदश चन्द्र गोमे ,  एसडीएम बलबीर रमन ,  सीएसपी शशिकांत शुक्ला ,  डिप्टी कलेक्टर नदीमा शीरी ,  संघमित्रा गौतम ,  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ 0  आर 0 बी 0  सिंह ,  सिविल सर्जन डॉ 0 यशवंत वर्मा सहित आरआर टीम के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।              कोविड- 19  वायरस संक्रमण की रोकथाम की समीक्षा करते हुये कमिश्नर श्री चौधरी ने कहा कि जिले में कोरोना वायरस संदिग्ध के लिये जा रहे सैम्पल की संख्या अपेक्षाकृत जिलो से कम है। सैम्पल की संख्या बढ़ाते हुये  150  से  200  सैम्पल प्रतिदिन लिये जायें। आईसीएमआर द्वारा रिजेक्ट किये गये सैम्पलों के आधार

कटनी नगर निगम के वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया सम्पन्न

कटनी/  कलेक्टर शशि भूषण सिंह के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर निगम कटनी के 45 वार्ड की आरक्षण प्रक्रिया विधि सम्मत रूप से संपन्न हुई।इस दौरान एसडीएम बलबीर रमन तहसीलदार मुनौव्वर खान संदीप श्रीवास्तव उपायुक्त परवेज कुरैशी परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभय मिश्रा जिला योजना अधिकारी राधा पुरबिया जिला रोजगार अधिकारी डी के पासी सहित राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे। वार्डों का इस प्रकार हुआ आरक्षण एससी – 5, 12, 15, 32, 33, 43 ( महिला: 32, 33, 43 ) एसटी – 2, 27, 29 ( महिला : 27 ) अन्य पिछड़ा वर्ग… – 10, 4, 24, 35, 20, 6, 7, 34, 45, 26, 01 (महिला : 10, 4, 24, 20, 35 26) अनारक्षित महिला:39,19,08,31,14,28,03,17,22,36,18,21 अनारक्षित मुक्त : अन्य शेष वार्ड

31 जुलाई को होगी नगर पालिक निगम कटनी के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया

कटनी -  कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी शशिभूषण सिंह ने नगर पालिका निगम कटनी के वार्डों के आरक्षण के संबंध में सूचना जारी कर दी है। मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति ,  जनजाति ,  अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम  1994  के नियम  5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आम नागरिकों के लिये प्रकाशित सूचना के तहत मध्यप्रदेश नगर पालिका अनुसूचति जाति ,  जनजाति ,  अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम  1994  के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिक निगम कटनी अन्तर्गत वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया  31  जुलाई  2020  को दोपहर  12.30  बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष कटनी में संपन्न होगी। इस दौरान आरक्षण कार्यवाही के समय यदि कोई नागरिक उपस्थित होना चाहते हैं ,  तो वे उपरोक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित रह सकते हैं। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कोविड- 19  से बचाव के सभी प्रोटोकॉल पालन किये जायेंगे।

लॉकडाउन में दुकानें खुली मिली तो होगी जुर्माने की कार्यवाही

कटनी -  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने कोरोना वायरस संकमण के प्रसार को सख्ती से रोकने सम्पूर्ण जिले में  2  अगस्त  2020  की प्रातः  5  बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। लॉकडाउन अवधि में बाजार या दुकान खुली पाये जाने पर आरआरटी अथवा एसडीएम द्वारा गठित निरीक्षण दलों द्वारा दण्डात्मक और चालानी जुर्माने आदि की कार्यवाही की जायेगी।              अनुविभागीय अधिकारी कटनी बलबीर रमने ने इस कार्यवाही के लिये अलग से नायब तहसीलदार पहाड़ी रवीन्द्र पटेल के नेतृत्व में दल गठित किया है। इस दल में खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र दुबे ,  पटवारी गजेन्द्र राय और अभिषेक तिवारी को शामिल किया गया है। यह दल प्रतिदिन प्रातः  6  बजे से प्रातः  10  बजे तक शहर के मुख्य बाजारों का भ्रमण करते हुये लॉकडाउन अवधि में दुकानों के खुली पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही एवं चालान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। एसडीएम ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और दुकाने खुली पाये जाने पर अधिकतम  5  हजार रुपये का जुर्माना (स्पॉटफाईन) लगाया जा

कटनी जिले में 2 अगस्त तक लागू रहेगा टोटल लॉकडाउन, पढ़िए विस्तार में

कटनी -  जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के दृष्टिगत संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता  1973  की धारा  144  के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले में  26 जुलाई  की रात्रि  8  बजे से  2  अगस्त की प्रातः  5  बजे तक टोटल लॉकडाउन लागू कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू पूर्व की भांति प्रत्येक दिवस रात्रि  8  बजे से प्रातः  5  बजे तक लागू रहेगा।              जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कटनी जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान सामन्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। कटनी जिले की सीमा क्षेत्र के अदर आवागमन एवं जिला तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहर से आने जाने हेतु आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान ,  दुकानें एवं समस्त हाट बाजार बंद रहेंगे। परिवहन सेवाओं में निजी बसें ,  टैक्सी ,  ऑटोरिक्शा , ई-रिक्शा का संचालन भी बंद रहेगा। सभी स्कूल कॉलेज ,  शिक्षण ,  प्रशिक्षण संस्थान भी बंद र

थाना एनकेजे के दुर्घटना संभावित स्थानों का निरीक्षण एवं दुर्घटनाओं को रोकने दिशा निर्देश दिए

कटनी। कई बार दुर्घटना होने का कारण वह अंधे मोड़ भी होते हैं जहां वाहन चालक एकदम से मुड़ते हैं और सामने से आने वाले को देख नही पाते इसी को ध्यान में रख पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, सी एस पी शाशिकात शुक्ला के मार्गदर्शन में  थाना प्रभारी यातायात राघवेंद्र भार्गव एवम थाना प्रभारी एनकेजे बी डी द्विवेदी ने यातायात अमले के साथ थाना एनकेजे के दुर्घटना संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट) का निरीक्षण किया एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। साथ ही हाईवे के किनारे लगे पेड़ों और पुलिया, साइन बोर्ड एवं डम्फर , ट्रैक्टर ट्राली आदि वाहनों आदि पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए। वाहन चालकों को रोककर समझाइश दी गयी कि यातयात के नियमो का पालन आवश्यक रूप से करे और सुरक्षित रहे। जागरूकता लाने के लिए जनता को पम्पलेट बांटे। निरीक्षण किये गए स्थानों पर कमियों को दूर करने के लिए संबंधित निर्माण एजेंसी को पत्राचार किया जाएगा एवं दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर कमियों को नोट किया जिले के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का लगातार निरिक्षण किया जा रहा ह

राखी की दुकानें फारेस्टर प्लेग्राउंड और माधवनगर उत्कृष्ट विद्यालय के ग्राउंड में लगेंगी, शांति समिति की बैठक

कटनी -  वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कठिन दौर में सभी नागरिक घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करें और आगामी समय में आने वाले त्यौहारों को सोशल डिसटेन्स का पालन करते हुये घर पर ही मनायें। इस आशय की अपील कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न आगामी त्यौहारों पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने संबंधी जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक में की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार ,  अपर कलेक्टर साकेत मालवीय ,  एसडीएम बलबीर रमन ,  सीएसपी एस 0 के 0  शुक्ला ,  डिप्टी कलेक्टर नदीमा शीरी ,  संघमित्रा गौतम ,  तहसीलदार मुनौव्वर खान ,  थाना प्रभारी विपिन सिंह ,  पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव ,  समिति के सदस्य गुमान सिंह ,  मिट्ठू लाल जैन ,  मिथलेश जैन ,  पीताम्बर टोपनानी व अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।              शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है। जिले में भी संक्रमितों की संख्या में बढोतरी और लोक सुरक्षा की दृष्टि से सप्ताह में शानिवार ,  रविवार दो दिवस सम्पूर्ण लॉकडाउन तथा प्रतिदिवस रात्रि में  8  बजे से प्रात

संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और निर्देशों का पालन कराना आरआरटी की जिम्मेदारी

कटनी -  कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और महामारी से बचाव के लिये सावधानियों और शासन के दिशा-निर्देशों का पालन कराना आरआर टीमों की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। उन्होने कहा कि सम्पूर्ण जिले में गठित की गई  20 आरआरटी अपने आवंटित क्षेत्र में कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक निर्वहन कर संक्रमण के प्रसार को सख्ती से रोकें। जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित आरआर टीमों के प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर ने टीम के दायित्वों एवं कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर अपर कलेक्टर साकेत मालवीय ,   सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे ,   एसडीएम रोहित सिसोनिया ,   बलबीर रमन ,   सपना त्रिपाठी , प्रिया चन्द्रावत ,   एसडीओ फॉरेस्ट बेनी प्रसाद दौतनिया ,   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ 0  आर 0 बी 0  सिंह ,   सिविल सर्जन डॉ 0  यशवंत वर्मा ,   समस्त तहसीलदार ,   बीएमओ ,   सीडीपीओ एवं आरआर टीम में शामिल अधिकारीगण उपस्थित थे।              कलेक्टर ने कहा कि जिले में बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या का प्रमुख कारण बाहर के लोगों की आवाजाही है। आरआर टीम अपने-अपने क्षेत

हिंसा प्रभावित प्रकरण में महिला का नाम, पहचान, अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखना होगा अनिवार्य

कटनी -  अब हिंसा प्रभावित प्रकरणों में महिला के नाम / पहचान /अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि पोस्को अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक हिंसा से उत्तरजीवी महिला/बालिका तथा अन्य हिंसा प्रभावित के नाम या उनसे संबंधित कोई अन्य तथ्य जिससे महिला की पहचान उजागर होना संभावित हो ,   को प्रिंट/ इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। निर्णय के मद्देनजर अब वन स्टॉप सेंटर के परिसर में किसी भी उत्तरजीवी पीडि़त की तस्वीर अथवा वीडियोग्राफी प्रतिबंधित होगी। महिला को व्यक्तिगत जानकारी या उसके निवास की जानकारी मीडिया को नहीं दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया के साथ बातचीत की अनुमति सक्षम स्वीकृति के बाद ही दी जायेगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि आईपीसी की धारा  376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB  और  376E  के अंतर्गत की गई एफआईआर के अपराधों की जानकारी पब्लिक डोमेन पर नहीं डाली जाएगी।

प्राईवेट डॉक्टर्स को कोरोना संबंधित केस देखने व उपचार करने कलेक्टर ने किया प्रेरित

कटनी -  शुक्रवार को कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने कोरोना के संबंध में जिले के निजी चिकित्सकों की बैठक ली। कलेकट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ 0  एस 0 के 0  निगम ,  सिविल सर्जन डॅ 0  यशवंत वर्मा सहित अन्य निजी चिकित्सक भी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति एवं प्रमुख कारकों की जानकारी दी। उन्होने प्राईवेट डॉक्टर्स को अपने स्तर से कोरोना संबंधित केस देखने व उनका उपचार करने के लिये प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होने अन्य रोगों के रोगियों को भी सुविधायें पूर्ण स्तर पर उपलब्ध कराने की बात कही। कलेक्टर ने कहा कि इसके लिये जांच की उपलब्ध सुविधायें उनकी उपलब्धता अनुसार दी जायें। यदि चिकित्सालय में कोई रोगी देखा भी जाता है ,  तो सैनीटाईजेशन के साथ संपर्कों को क्वारेन्टाईन तुरंत कराया जायेगा। आवश्यक संपर्कों की जांच कराई जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी चिकित्सक समस्त आवश्यक जांच एवं संक्रमण नियंत्रण सामग्री रखें। ताकि वे स्वयं भी सुरक्षित रहकर रोगियों को सुरक्षित रख सकें।              इस अवसर पर आईएमए के अध्यक्ष

मास्क न लगाने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही

कटनी -    राजस्व ,  पुलिस व नगर निगम के अधिकारियों ने गुरुवार को गोल बाजार क्षेत्र में संचालित व्यापारिक प्रतिष्ठानों ,  दुकानों का निरीक्षण कर कोरोना नियंत्रण के पालन हेतु मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में समझाईश दी। निरीक्षण के दौरान बिना मास्क लगाये पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही भी संयुक्त दल द्वारा की गई। वहीं माधवनगर थाना क्षेत्र में भी बिना मास्क व सोशल डिस्टेन्स का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाते हुये समझाईश दी गई है। मौके पर तहसीलदार मुनौव्वर खान सहित पुलिस व नगर निगम का अमला उपस्थित था।

घर में ही मनाएं त्यौहार, उत्सवों पर सार्वजनिक झांकियां नही

कटनी -  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उत्सवों पर सार्वजनिक झाकियां नहीं लगाई जाएंगी। धार्मिक  स्थलों ,  उपासना स्थलों पर एक बार में  5  से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। शादी ,  सगाई आदि में दोनों पक्षों के  10-10  व्यक्ति से अधिक सम्मिलित नहीं होंगे। जन्मदिन आदि उत्सवों में  10  से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर गृह ,  जेल ,  संसदीय कार्य ,  विधि मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ,  लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ,  चिकित्सा शिक्षा ,  भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग ,  मुख्य सचिव  इकबाल सिंह बैंस ,  डीजीपी विवेक जौहरी ,  अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे। घर में ही मनाएं त्यौहार मुख्यमंत्री  ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए घर पर ही आगामी त्यौहार मनाएं। देव प्रतिमा घर पर ही स्थापित कर पूजा-अर्चना करें। सार्वजनिक स्थलो

जिले में अब तक 11 लाख 49 हजार 970 व्यक्तियों का हुआ सर्वे

कटनी -  जिले के प्रवास पर आये संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल डॉ 0  के 0 डी 0 त्रिपाठी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेकर किल कोरोना अभियान की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर साकेत मालवीय ,   सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे ,   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ 0  एस 0 के 0  निगम ,   जिला परियोजना प्रबंधक एनआरएचएम घनश्याम मिश्रा सहित खण्ड चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित थे।              संचालक स्वास्थ्य डॉ. त्रिपाठी ने कटनी जिले में एक जुलाई से प्रारंभ किल कोरोना अभियान के तहत अब तक की गई कार्यवाहियों की जानकारी ली। उन्होने कहा कि अभियान तभी सार्थक होगा ,  जब सर्वे से कोई घर या कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहने पाये। उन्होने कहा कि कलेक्टर शशिभूषण सिंह के निर्देशन में जिले में प्रशासनिक ,  पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ,  कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रयासों एवं प्रतिबंधात्मक उपायों के फलस्वरुप जिले में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में रहा है। अनलॉक डाउन स्थित में भी सतर्क और सजग रहकर बेहतर कार्य करने की जरुरत है।

बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वालों को छोडूंगा नहीं - मुख्यमंत्री

कटनी -  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वाले पूरी मानवता के दुश्मन है ,  मैं उन्हें छोडूंगा नहीं। अपराधों में संलग्न सफेदपोशो को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भोपाल में नाबालिग बेटियों के साथ अपराध करने वाला जघन्य अपराधी है ,  जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। प्रदेश में अभियान चलाकर आदतन अपराधियों ,  माफियाओं ,  अतिक्रमणकारियों ,  अवैध शराब का कारोबार करने वालों और चिटफंड धोखेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई करें।              मुख्यमंत्री मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ,  मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस , पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ,  अपर मुख्य सचिव गृह एस.एन. मिश्रा ,  एडीजी इंटेलिजेंस सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आरोपी प्यारे मियां का शासकीय आवास एवं अधिमान्यता निरस्त करें              मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भोपाल में बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वाले आरोपी प्यारे मियां को आवंट