कटनी - जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के दृष्टिगत संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले में 26 जुलाई की रात्रि 8 बजे से 2 अगस्त की प्रातः 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन लागू कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू पूर्व की भांति प्रत्येक दिवस रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कटनी जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान सामन्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। कटनी जिले की सीमा क्षेत्र के अदर आवागमन एवं जिला तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहर से आने जाने हेतु आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें एवं समस्त हाट बाजार बंद रहेंगे। परिवहन सेवाओं में निजी बसें, टैक्सी, ऑटोरिक्शा,ई-रिक्शा का संचालन भी बंद रहेगा। सभी स्कूल कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल को भी बंद रखने के निर्देश जारी किये गये हैं। वहीं समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजक, समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े भी प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त होटल, रेस्टॉरेन्ट, शॉपिंग मॉल आदि को पूर्णतः बंद रखा जायेगा। समस्त निर्माण गतिविधियां सावधानी के साथ जारी रहेंगी। समस्त धार्मिक, राजनैतिक गतिविधियां, सामाजिक आयोजन बंद रहेंगे। लोगों से कहा गया है कि वे घर पर ही रहें और सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लिये घर के निकटतम सेवा प्रदाता तक ही जा सकते हैं, परन्तु सोशल डिस्टेन्स के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त प्रतिबंध निम्न परिस्थितियों में कन्टेनमेन्ट जोन छोड़कर शिथिल रहेंगे
इस अवधि में समस्त शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। कार्यालयीन कर्मचारी 30 से 50 प्रतिशत की उपस्थिति रहेगी। इमर्जेन्सी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लेकिन उक्त कर्मचारी को अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे से व्यक्ति एवं वस्तुओं का आवागमन, परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य, रेल्वे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थल तक लोगों का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। इन्डस्ट्री के संचालन संबंधी गतिविधियां एवं परिवहन एवं ई-कॉमर्स गतिविधियां इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। संबंधित आवागमन, परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति या पास की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित के लिये वैद्य आईडी, प्रमाण रखना अनिवार्य है। इस संबंध में शासन द्वारा पूर्व में जारी एसओपी का पालन अनिवार्य होगा।
आम नागरिक को सिर्फ निकटतम दूध और दवाई की दुकान तक स्वयं/अकेले जाने हेतु अनुमति रहेगी। मेडिकल इमर्जेन्सी हेतु आवागमन (एम्बुलेन्स) एवं शासन के निर्देशों के अनुरुप शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगे। नगर निगम द्वारा बेघर व बेसहारा लोगों हेतु खाना वितरण की व्यवस्था की जायेगी। सांची पार्लर में किराना, खाद्य पदार्थ रखने एवं विक्रय करने की अनुमति रहेगी। सब्जी एवं फलों की अपूर्ति जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरुप सुनिश्चित की जायेगी। खाद बीज की दुकानें जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरुप खुली रहेंगी। पीडीएस दुकान को सोशल डिस्टैन्सिंग एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु सावधानी सुनिश्चित करते हुये टोकन प्रणाली के आधार पर सीमित लोगों को प्रतिदिन राशन वितरण करने हेतु अनुमति रहेगी। नोडल अधिकारी इस प्रणाली व्यवस्था बनाने हेतु जिला खाद्य अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।
पशुओं और पक्षियों को खाना व भूंसा वितरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिये अधिकृत व्यक्ति को अनुमति रहेगी। पेट्रोल पम्प एवं एलपीजी गैस कंपनी यथा इण्डेन, भारत, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, के डिपो से गैस सिलेण्डरों की अपूर्ति संबंधित समस्त सेवायें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। नगर निगम सीमा क्षेत्र में पेट्रोल पम्प तथा हाईवे के समस्त पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर तथा सब्जी विक्रेता प्रातः 6.30 बजे से 9.30बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति अकेले/स्वयं अत्यावश्यक सेवायें या वस्तुओं की आपूर्ति व खरीदी के लिये निकटतम दुकान, सेवा प्रदाता तक पैदल अथवा वाहन से जाने हेतु किसी भी पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूछताछ करने पर संबंधित द्वारा इस विषय हेतु संतोषजनक उत्तर देने पर कोई आगामी कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
समस्त वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश व निकास जारी रहेगा। कोई अत्यावश्यक सेवायें, वस्तुयें एवं संस्थायें जो शासन द्वारा या कार्यालय आदेश द्वारा विशेष रुप से सूचित की जाती हों, वे भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। समस्त संस्थाओं, व्यकितयों द्वारा राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन के दिशा-निर्देशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। इस आदेश में मुक्त की गई गतिविधियां एवं संबंधित आवागमन/परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति व पास की आवश्यकता नहीं है। अपने साथ वैद्य आईडी / साक्ष्य रखना अनिवार्य है।
इन सभी स्थतियों में सोशल डिस्टेन्सिंग हेतु गोला कम से कम 6-6 फी की दूरी बनाकर भीड़ नियंत्रण एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थायें अनिवार्यतः सुनिश्चित करनी होगी। इस हेतु संबंधित दुकान या संस्था के प्रभारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
समस्त एसडीएम (इन्सीडेन्ट कमाण्डर)/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी/रेपिड रिस्पॉन्स टीम, सोशल डिस्टेन्सिंग प्रणाली को दुकानों एवं अन्य संस्थानों में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत् निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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