म.प्र. शासन बनाम महेश भोजवानी प्रकरण में आरोपों को न्यायालय ने किया दोषमुक्त, अधिवक्ता नानक देवानी ने की थी पैरवी
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) दिनांक 23.10.2015 को पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 1037/2015 अंतर्गत धारा 25(1-ख) आयुध अधिनियम में दर्ज प्रकरण में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती स्मृति पटेल, जिला कटनी द्वारा पारित निर्णय में अभियुक्त महेश भोजवानी पिता गोकुलदास भोजवानी, उम्र 37 वर्ष, निवासी माधवनगर, हॉस्पिटल के पास, थाना माधवनगर, जिला कटनी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है।इस प्रकरण में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता नानक देवानी द्वारा प्रभावशाली एवं तर्कसंगत पैरवी प्रस्तुत की गई, जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अपर्याप्त एवं संदेहास्पद मानते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया।
प्रकरण में जप्त की गई संपत्ति — एक देशी कट्टा 315 बोर एवं दो पीतल के कारतूस — का निराकरण नियमानुसार जिला दंडाधिकारी, कटनी द्वारा किया जाएगा।
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