कटनी ( प्रबल सृष्टि )- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा के प्रतिवेदन पर ग्राम पंचायत कुआं के तत्कालीन प्रधान (सरपंच) प्रहलाद सोनी, सचिव विजय प्रताप सिंह और प्रभारी सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक अतुल सिंह द्वारा वृक्षारोपण कार्य, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं तालाब निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने तथा एक ही व्यक्ति भगवानदास काछी को विभिन्न निर्माण कार्यों में नियम विरुद्ध राशि का भुगतान करने के संबंध में 21,14,570 इक्कीस लाख चौदह हजार पांच सौ सत्तर रुपए की वित्तीय अनियमितता पाए जाने के फलस्वरूप न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए परीक्षण किया गया। विहित प्राधिकारी एवं अपर कलेक्टर कटनी द्वारा दोषी अनावेदको द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विधि संगत सुनवाई के उपरांत विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने पर ₹ 21,14,570 राशि वसूली का आदेश पारित किया है। प्रकरण के संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92