कटनी। पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार ने सभी थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में गुंडे व आदतन अपराधियों की गतिविधियों में अंकुश लगाने निर्देशित किया है। 19 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर माधवनगर पुलिस ने पूरन सिंह ठाकुर निवासी संजय नगर के पास से एक 315 बोर का देसी कट्टा व 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है और मोहित धामेचा निवासी रॉबर्ट लाईन से एक लोहे का धारदार चाकू जप्त कर दोनों आरोपियों पर 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में माधवनगर थाना प्रभारी संदीप अयाची, उपनि के के पटेल, सउनि धनंजय पांडे, आरक्षक वीरेंद्र सिंह व अनिल सिंह की भूमिका रही है।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।

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