कटनी।अपराध घटित होने बाले स्थानों को चिन्हित कर महिलाओं/बालिकाओ के साथ हो रही छेड़छाड़ व लूटपाट करन वालों की अब खैर नहीं। पुलिस अपराधियो को पकड़ कर कार्यबाही करते हे जेल भेजेगी एवम ऑडियो के माध्यम से इसके प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के निर्देश पर पूरे नवरात्र पर्व के दौरान सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस विशेष अभियान चलाकर ऐसे तत्वों व बदमाशों की धरपकड़ करेगी। इस संबंध में विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी अवनीश सिसोदिया ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री सिंह के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में नवरात्र पर्व के दौरान देवी मंदिरों ने महिलाओं की भीड़भाड़ के बीच होने वाली घटनाओं को रोकने विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान महिला के साथ छेडख़ानी व लूटपाट व अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों की धरपकड़ की जाएगी। इस विशेष अभियान में लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को दंडित भी किया जाएगा।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।
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