कटनी / तहसीलदार नजूल ने सूचना पत्र जारी कर सभी लीजधारकों को भू-भाटक की चालू वर्ष 2017-18 एवं बकाया भू-भाटक की 15 प्रतिशत प्रब्याजि राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं। तहसीलदार नजूल संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि लीजधारक नियत समय में भू-भाटक की चालू एवं बकाया राशि जमा नहीं करते हैं, तो संबंधित खाताधारकों की लीज पट्टों की शर्तों को इसका उल्लंघन मानते हुये लीज निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। लीजधारक सोमवार, मंगलवार, बुधवार को तहसील कार्यालय कटनी में 11 बजे से शाम 5.30 बजे तक भू-भाटक राशि जमा करा सकते हैं। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को 11 बजे से शाम 5.30 बजे तक माधवनगर कटनी पंचायत भवन में राशि जमा की जा सकती है।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।
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