राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मोहित धामेचा निवासी रार्बट लाईन को एक वर्ष की अवधि तक हर 15 दिन में एक बार माधवनगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश
कटनी (प्रबल सृष्टि) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने गंभीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त आदतन अपराधी रार्बटलाईन माधवनगर निवासी मोहित धामेचा के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक 15 दिन में एक बार माधव नगर पुलिस थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने मोहित धामेचा उम्र 31 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही पुलिस अधिक्षक कटनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर की है। मोहित धामेचा के विरूद्ध वर्ष 2009 से थाना माधवनगर में लगातार चोरी, नकबजन, मार पीट, अवैध शस्त्र रखने, अवैध वसूली, हत्या के प्रयास, अवैध विस्फोटक पदार्थ रखना, महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करना, आम जन के साथ मारपीट करना जैसे 27 संगीन अपराध घटित किये गये हैं। मोहित की आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में शाति भंग एवं लोक प्रशांति का खतरा पैदा हो गया है। मोहित धामेचा आम जनता के लिए आतंक का पर्याय बन चुका है। इसके कटनी में मौजूद रहने से आम जनो के लिए भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने न्यायालय जिला दण्डाधिकारी में सुनवाई करते हुए मोहित धामेचा द्वारा बताया गया कि उसके दोनो पैरो का आपरेशन कर प्लेट डाली गई हैं एवं दोनो हाथ की हड्डियों का आपरेशन कर राड डाली गई है और उसे बेडरेस्ट की सलाह दी गई है। मोहित उठने बैठने चलने फिरने में भी असमर्थ है। उसके इस स्वास्थ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए जिला बदर की कार्यवाही करना उचित नहीं माना।
बल्कि जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मोहित धामेचा निवासी रार्बट लाईन को एक वर्ष की अवधि तक हर 15 दिन में एक बार माधवनगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।
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