नजूल आर.आई द्वारा पड़रवारा में अतिक्रमण प्रतिवेदन देने के बाद भी कार्यवाही नहीं करने पर तत्कालीन तहसीलदार को नोटिस जारी
कटनी ( प्रबल सृष्टि )- राजस्व निरीक्षक नजूल द्वारा ग्राम पड़रवारा के संबंध मे अतिक्रमण प्रतिवेदन देने के बाद भी तत्कालीन नजूल तहसीलदार क्षमा सराफ द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने का मामला कलेक्टर अवि प्रसाद के संज्ञान में आते ही उन्होनें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश के बाद कटनी की तत्कालीन नजूल तहसीलदार श्रीमती क्षमा सराफ को अपर कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 7 दिवस मे जवाब चाहा गया है। नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि अतिक्रमण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय में प्रकरण दर्ज नहीं किये जाने एवं अतिक्रमण हटाने की कोई भी कार्यवाही नहीं करने तथा पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के साथ ही शासकीय कार्य के संपादन में कोई रूचि नहीं लिया जाना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत है।
अपर कलेक्टर श्री रोमानुस टोप्पो द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में राजस्व निरीक्षक नजूल कटनी के द्वारा ग्राम पडरवारा प.ह.न.- 44 रा.नि. मंडल - 1 के अंतर्गत पुनर्वास शीट क्र -2 के नजूल भूमि - 292 के अंशभाग पर श्री पंकज आहूजा के द्वारा अवैध रूप से मकान निर्माण किये जाने का प्रतिवेदन 12 दिसंबर 2022 को न्यायालय तहसीलदार नजूल में प्रस्तुत किया गया था। जिसपर न तो न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया था न ही किसी प्रकार की कार्यवाही की गई थी।
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