कटनी ( प्रबल सृष्टि) 24 फरवरी म.प्र राज्यशासन के शिक्षा विभाग द्वारा मध्य सत्र में प्राईवेट स्कूलों में 5वीं, 8वीं बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित कराने संबंधी पत्र 12.09.2022 को जारी किया गया जिसमे निगम द्वारा प्राईवेट स्कूलों के छात्रों को भी सत्र 2022-23 में बोर्ड पैटर्न की शासकीय परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए गए थे।
निर्देशों में पाठयक्रम म०प्र० पाठ्य पुस्तक प्रकाशित सभी विषयों की पुस्तको को आधार बनाकर परीक्षा आयोजित कराने की बात कही गई। प्राइवेट स्कूल के छात्रों में इस प्रकार के आधा सत्र बीत जाने के बाद जारी आदेशों से अध्ययनरत बच्चों में मानसिक तनाव उत्पन्न होने की बात प्राईवेट स्कूलों की प्रदेशव्यापी संस्था अशासकीय विद्यालय परिवार द्वारा एक पत्र के माध्यम से आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को लिखी गई एवं अनुरोध किया गया कि चूंकि यह परीक्षा आर.टी.ई एक्ट 2009 की भावनाओ के अनुरुप नही है अतः इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए एवं ध्यानाकर्षण कराया गया कि जहाँ नई शिक्षा नीति 2022 केवल 12वीं में ही बोर्ड परीक्षा कराने की बात करती हैए ऐसे में 5वीं, 8वीं बोर्ड पेटर्न की परीक्षा का कोई औचित्य नही है। परन्तु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 29.09.22 को अर्धवार्षिक परीक्षा 7 नवम्बर 2022 से अपने निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा कराने के निर्देश जारी कर दिए गए।
अशासकीय विद्यालय परिवार को राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई भी जवाब न प्राप्त होने पर छात्र हित में माननीय हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। इस प्रकार की याचिका सागर निवासी अभिभावक उर्मिला साहू द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट एवं देवास अशासकीय संचालक शिक्षण संघ तथा म०प्र० प्रान्तीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल द्वारा इन्दौर खण्डपीठ में भी दायर की गई।
दिनांक 22 फरवरी 2023 को माननीय हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा दोनो पक्षों को गंभीरता से सुनने के पश्चात पाया कि पाठ्यक्रम में मध्य सत्र में बदलाव से बच्चों के शैक्षणिक मूल्यांकन में अनियमितता की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, अशासकीय विद्यालय परिवार म०प्र० संस्था से जुड़े समस्त सदस्यों एवं उर्मिला साहू के पाल्य के विद्यालय ओम हायर सेकेन्ड्री स्कूल सागर को दिनांक 12.09.22 के पत्र में पाठयक्रम संबंधी अनिवार्यता से मुक्त करते हु उनकी शालाओं में चल रहे पाठयक्रम के आधार पर मूल्यांकन कराए जाने का आदेश पारित किया गया।
याचिका कर्ता अशासकीय विद्यालय परिवार के अध्यक्ष मोहन नागवानी, लीगल सेल के प्रभारी एडवोकेट दीपक पंजवानी एवं सचिव जुगल मिश्रा द्वारा माननीय हाईकोर्ट को धन्यवाद देते हुए छात्रों में अर्ध शिक्षण सत्र में पारित आदेश से जनित मानसिक तनाव एवं व्यवस्था संबंधी जटिलताओ को दृष्टिगत रखते हुए इस सत्र में बोर्ड पैटर्न परीक्षा को आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
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