कटनी ( प्रबल सृष्टि )- त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022-23 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता त्रि-स्तरीय पंचायतों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी हैं, जो 16 जुलाई तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कटनी प्रियंक मिश्रा ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन निर्विघ्न कराया जा सके।
जिले में विकासखण्डों के अंतर्गत पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन की कार्यवाही संपादित होगी। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने और सांप्रदायिक सद्भाव और लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार-प्रसार रैली, सभा स्थलो आदि में किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र जानमाल सुरक्षा हेतु स्वीकृत शस्त्र एवं फसल सुरक्षा हेतु स्वीकृत लायसेन्सो में दर्ज शस्त्रों एवं फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छुरा, कुल्हाडी, गुप्ती, बरछी, त्रिशूल, इत्यादि लेकर आना-जाना अथवा उनका सार्वजनिक स्थल पर उपयोग व प्रदर्शन करने से प्रतिबंधित किया गया हैं। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति कटनी जिले की राजस्व सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक स्थान पर न तो आम सभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अनाधिकृत आयोजन अथवा जुलूस नही निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारेबाजी करेगा और नही आपत्तिजनक पोस्टर, पम्पलेट वितरित करेगा। कोई भी राजनीतिक दल अथवा उनके द्वारा आमसभा, जुलूस, प्रदर्शन, घ्वानि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बगैर सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा।
कोई भी राजनैतिक दल अथवा कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या शासकीय या अर्धशासकीय संपत्ति स्थल, भवन भूमि परिसर, संरचना आदि का उपयोग समयाचना करने के उद्देश्य से नही करेगा एवं कोई पोस्टर, बैनर, दीवार पर लेखन, दीवार पर निर्वाचन प्रतीक दल के प्रतीक झण्डे आदि नही लगायेगा तथा किसी भी प्रकार का लेख आदि नही करेगा। इसी प्रकार निजी सम्पत्ति पर बगैर भूमिस्वामी की लिखित अनुमति के उपरोक्त कार्य नही करेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता एवं विविध अधिनियम और निर्वाचन नियम के अन्तर्गत दण्ड के भागी होगें।
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