कटनी ( प्रबल सृष्टि ) - मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 नगर पालिक निगम कटनी में प्रभावशील है। विज्ञापन मीडिया नियम अनुसार ऐसे शासकीय एवं नगर निगम स्वामित्व की भूमि पर तथा निजी भूमि एवं भवन के स्वामी जिनके द्वारा विज्ञापन फलक लगाने हेतु मीडिया नियम 2017 का पालन नहीं किया गया है। उन्हे निगम प्रशासन द्वारा आम सूचना के माध्यम से शासकीय भूमि एवं नगर निगम स्वामित्व की भूमि पर तथा अन्य स्थानों पर स्थापित विज्ञापन फलक को 07 दिवस के अंदर स्वतः अलग करने अन्यथा की स्थिति मे नगर निगम द्वारा होर्डिंग हटाने की कार्यवाही की जावेगी एवं उपरोक्त कार्यवाही मे आने वाले संपूर्ण व्यय की क्षतिपूर्ति भूमि, भवन स्वामी से वसूली की कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।संबंधितों द्वारा आज दिनांक तक बिना अनुमति लगे हुये होर्डिंग को नहीं हटाने के कारण निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत लगे बिना अनुमति चिन्हित होर्डिगों को दिनांक 27 मई 2022 को प्रातः 10 बजे से हटानें की कार्यवाही हेतु निगम के अधिकारियों कर्मचारियों का दल गठित किया है।
निगमायुक्त श्री धाकरे ने प्रभारी अधिकारी बाजार शाखा सुनील सिंह, उपयंत्री रवि हनोते के साथ बाजा शाखा एवं राजस्व शाखा के अधिकारियों कर्मचारियों का दल गठित कर चिन्हित होर्डिगों को अपने निर्देशन में उपस्थित रहकर हटवानें का दायित्व, प्रभारी सहा.यंत्री अनिल जायसवाल, उपयंत्री संजय मिश्रा एवं जे.पी सिंह बघेल को मौके पर उपस्थित रहकर होर्डिंग हटाये जाने की कार्यवाही का दायित्व, अतिक्रमण अधिकारी एस.के.गर्ग को अतिक्रमण दस्ते के साथ कार्यवाही करनें, वाहन सुपरवाइजर अरविंद प्यासी को जे.सी.बी. वाहन एवं टैक्टर ट्राली उपलब्ध कराने, स्वच्छता निरीक्षक तेजभान सिंह को ट्रैक्टर ट्राली एवं 10 सफाई संरक्षक सहित मौके पर उपस्थित रहने तथा वर्कशॉप के कर्मचारियों को वेल्डिंग मशीन, कटर सहित मौके पर उपस्थित रहकर होर्डिंग हटाये जाने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
Comments
Post a Comment