कटनी - पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अन्तर्गत जारी संबंधित अपराधियों के विरुद्ध जिला अदर के आदेश जारी किये गये हैं। इस संबंध में जारी किये गये आदेश के तहत 4 अपराधियों को एक वर्ष के लिये, 3 को 6 माह की अवधि तथा 2 को 3 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है।
इनमें गोपाल बाग नीरज टॉकीज के पास गायत्री नगर निवासी 38 वर्षीय अनावेदक मुकेश मिश्रा उर्फ बेटू पिता रमाशंकर मिश्रा, सनमुखदास गली वार्ड नंबर 6 निवासी अमन उर्फ गबरु ठाकुमर पिता सुरेश ठाकुर, आधारकाप निवासी 20 वर्षीय केतु उर्फ नीरज रजक पिता दीनदयाल रजक और थाना कोतवाली अंतर्गत रघुनाथ गंज पोस्ट ऑफिस गली निवासी इरफान अली उर्फ इरफान खान पिता माजिद अली उम्र 23 वर्ष को एक-एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर के आदेश जारी किये गये हैं।
इसी प्रकार निवासी ग्राम उबरा थाना बरही रजनीकांत पिता जयप्रकाश मिश्रा उम्र 30 वर्ष, कैमारे अमरैयापार वार्ड नंबर 14 निवासी आरिफ खान उर्फ मानू खान और थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ईश्वरीपुरा वार्ड निवासी रीतेश मिश्रा उर्फ रीतू पण्डा पिता अनंतराम मिश्रा को 6-6 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है।
साथ ही आधारकाप कटनी निवासी 42 वर्षीय विजय केवट पिता लल्ला केवट और थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वेंकट वार्ड खिरहनी फाटक निवासी 26 वर्षीय रवि कुमार पिता गरीब दास निषाद को 3-3 माह की अवधि के लिये जिला बदर के आदेश जारी किये गये हैं।
जिला बदर किये गये संबंधितों को कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बगैर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। दाण्डिक न्यायालय में नियत पेशी में थाना प्रभारी को सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। न्यायालय की पेशी के तुरन्त बाद उसे जिले से बाहर जाना होगा।
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