कटनी ( प्रबल सृष्टि )- खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मेसर्स जय जगदंबे दाल मिल कलेक्ट्रेट के सामने प्रतिष्ठान पर जांच कर दो ब्रांड के बेसन के नमूने लिए थे और जांच को भेजे थे। नमूने अमानक व मिथ्या छाप पाए जाने पर अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो ने प्रभारी विक्रेता मनीष पंजवानी निवासी हाउसिंग बोर्ड पर 50 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। संबंधित प्रतिष्ठान में मिथ्याछाप नमकीन का निर्माण संग्रहण करने पर जियंदराय पंजवानी पर 70 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की टीम ने मेसर्स लल्लूलाल, सुशील कुमार विजयराघवगढ़ के संचालक सुनील गुप्ता के प्रतिष्ठान में जांच के दौरान शंका होने पर खड़ा धना व डायमंड ब्रांड पान चटनी के नमूने लेकर जांच को भेजे थे। जांच में दोनों ही खाद्य सामग्री अमानक व मिथ्याछाप पाई गई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने संचालक पर 50 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं आजाद चौक कटनी स्थित शारदा स्वीट्स एंड आइसक्रीम पार्लर के संचालक रामजी अग्रवाल के प्रतिष्ठान की जांच के दौरान खाद्या सुरक्षा विभाग की टीम ने पेड़ा व नमकीन के नमूने लेते हुए जांच को भेजे थे। मिथ्याछाप पेड़ा विक्रय होने पर प्रकरण में सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने संचालक पर 25 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
जबलपुर रोड स्थित प्रतिष्ठान माखन मिसरी रेस्टारेंट में जांच के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने किचिन में उपयोग होने वाले यलो रंग, जी ब्रांड काला नमक के नमूने मौके से लिए थे और जांच को भेजे थे। प्रकरण में सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने रेस्टारेंट के संचालक गुलशन गंगवानी पर अपद्रव्य यलो रंग व मिथ्याछाप काला नमक का खाद्य पदार्थों में उपयोग व संग्रहण करने पर 25 हजार व एक अन्य संचालक राजेन्द्र गंगवानी पर 50 हजार रूपये, कुल 75 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। मेसर्स समर किराना स्टोर पेट्रोल पंप तिराहा स्लीमनाबाद संचालक समर बहादुर सिंह के प्रतिष्ठान में जांच के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने मैदा, अनमोल ब्रांड नमकीन की गुणवत्ता पर संदेह होने पर नमूने लिए थे। खाद्य विभाग ने प्रकरण अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण में सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर ने मिथ्याछाप अनमोल ब्रांड नमकीन का विक्रय व संग्रहण करने को दोषी पाए जाने पर संचालक पर 25 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है।
इसी प्रकार धारा ट्रेडर्स राबर्ट लाइन माधवनगर में खाद्य विभाग की टीम ने जांच की थी। निरीक्षण के दौरान टीम ने गुणवत्ता के संदेह पर खोवा बर्फी के नमूने प्रतिष्ठान से लिए थे और जांच को भेजे थे। साथ ही प्रकरण को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले में सुनवाई के बाद मिथ्याछाप खोवा बर्फी पाए जाने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने प्रतिष्ठान के संचालक नमन चौरसिया निवासी उमरियापान पर 25 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। धारा ट्रेडर्स राबर्ट लाइन में ही जांच के दौरान टीम ने नमकीन सेव व बेसन की गुणवत्ता पर संदेह होने पर जांच नमूने लिए थे और जांच को भेजे थे। जांच में नमकीन सेव मिथ्याछाप पाया गया। प्रकरण में सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने संचालक शंकर सागर निवासी कैरिन लाइन माधवनगर पर 50 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है।
Comments
Post a Comment