कटनी - न्याय निर्णायक अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रोमोनुस टोप्पो ने जिले के माधवनगर क्षेत्र अंतर्गत संचालित दो प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम2006 एवं नियम 2011 के तहत मेसर्स शिव बेकर्स एण्ड आईसक्रीम के विरुद्ध 25 हजार तथा फर्म दूध डिब्बा जबलपुर रोड झिंझरी कटनी के विरुद्ध 5हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के तहत माधवनगर कटनी में शिव बेकर्स एण्ड आईसक्रीम मेन बाजार माधवनगर को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ राजू नमकीन नादियाड़ी मिक्स का विक्रय किये जाने पर 25 हजार रुपये के आर्थिकदण्ड से दंण्डित किया गया है। इसी प्रकार फर्म दूध डब्बा जबलपुर रोड झिंझरी कटनी को अवमानक खाद्य पदार्थ भैंस दूध का लूज विक्रय किये जाने पर 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
दोनों ही प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि वे अर्थदण्ड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करें। राशि जमा ना करने की दशा में लोक धन शोध अधिनियम के तहत राशि की वसूली की जायेगी।
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