प्रधानमंत्री जीवन ज्योति तथा सुरक्षा बीमा योजना के बीमा दावा के निराकरण की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने कलेक्टर के निर्देश
कटनी - कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के बीमा दावों के निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम, जनपद पंचायतों के सीईओ जनपद और नगर परिषदों के सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि वे इन योजनाओं के अंतर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र पंजी में यह दर्ज करना सुनिश्चित करें कि मृत कर्मचारी का बीमा कराया गया है या नहीं। यदि कराया गया है तो यह सुनिश्चित करें कि संबंधित व्यक्ति के पात्र अथवा आश्रित द्वारा बीमा दावा बैंक में प्रस्तुत किया गया है। यदि नहीं किया गया है तो संबंधित का बीमा दावा बैंक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। बीमा दावा के निराकरण की जानकारी निर्धारित प्रारुप में जिला योजना अधिकारी कलेक्ट्रेट को सप्ताह में उपलब्ध करायें।
उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। जिसमें हितग्राहियों की सामान्य मृत्यु पर तथा दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख रुपये का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजा वर्ष2015 से प्रारंभ है। जिसकी प्रीमियम वार्षिक 330रुपये प्रति सदस्य थी एवं प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण था। सामान्य मृत्यु होने पर बीमा निगम द्वारा 2 लाख रुपये देय है।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी वर्ष 2015 से प्रारंभ है। जिसकी प्रीमियम 12रुपये प्रतिवर्ष है। यह प्रीमियम 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई है। इन दोनों ही योजनाओं में दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का प्रावधान है।
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