कटनी - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसके अन्तर्गत कलेक्टर न्यायालय कटनी एवं जिला पंचायत कटनी में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर न्यायालय कटनी /जिला पंचायत कटनी में इन गतिविधियों से कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत जारी यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील होगा।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा द्वारा जारी आदेश के तहत कलेक्टर न्यायालय कटनी/जिला पंचायत कटनी के परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। जिसके मद्धेनजर कोई भी राजनैतिक दल, छात्र संगठन अथवा कोई आन्दोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित रहेगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उक्त परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश के तहत राजनैतिक दल, यूनियन, छात्र संगठन अथवा कोई भी आन्दोलनकारी व्यक्ति उक्त परिसर में जुलूस/आमसभा या नारेबाजी/ज्ञापन आदि सौंपे जाने के 3 दिवस पूर्व उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कटनी से विधिवत लिखित में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
ज्ञापन सौपे जाने हेतु कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार (मेन गेट) पर 50 व्यक्ति/संगठन कार्यकर्ता होने पर मुख्य द्वार पर से ही अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जायेगा। 50 व्यक्तियों से कम व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग् से कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए कलेक्टर परिसर के मेन गेट पर अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंप सकेंगे।
आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बधितों के विरुद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
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