कटनी - कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनलॉक 5.0 की जारी गाईड लाईन के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक आयोजनों और त्यौहारों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट कटनी शशिभूषण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जिलास्तरीय संकट प्रबंधन समूह और शांति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के क्रम में सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित होने वाली प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगाया प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। प्रतिमा के लिये पण्डाल का अधिकतम आकार 30 बाई 45फीट नियत किया गया है। संकुचित जगह के कारण भीड़भाड़ बढ़ने और सोशल डिस्टेन्सिंग के पालन नहीं हो सकने वाले स्थानों पर झांकी नहीं रखी जायेगी। सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। मूर्ति विर्सजन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जायेगा। मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिये अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिये आयोजकों को पृथक से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
इसके साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्रों के अनुसार कम व्यक्तियों के आयोजन किये जा सकेंगे तथा इसके लिये आयोजक को अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये किसी भी धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिये चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिये सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
विजर्सन के लिये शांति समिति एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक में जिन ग्यारह उपयुक्त स्थानों का चयन किया गया है, वहीं विसर्जन होगा एवं विसर्जन स्थल पर कम भीड़ सुनिश्चित की जायेगी। रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतीकात्मक रुप में अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावन दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिसटेन्सिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इन्सीडेन्ट कमाण्डर की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पण्डालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु, दर्शक फेस कव्हर, सोशल डिस्टेन्सिंग एवं सैनीटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन, खान-पान से संबंधित दुकानें रात्रि 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 8 बजे तक आवागमन न हो इसके लिये नियमित रुप से पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जायेगी। सभी दुर्गा प्रतिमायें/जवारा विसर्जन का कार्यक्रम रात्रि 10.30 बजे से पहले सम्पन्न करना सुनिश्चित होगा। समस्त एसडीएम / इन्सीडेन्ट कमाण्डर / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट / थाना प्रभारी / रैपिड रिस्पॉन्स टीम सोशल डिस्टेन्सिंग प्रणाली को दुकानों एवं अन्य संस्थानों में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत् निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 मध्यप्रदेश महामारी कोविड-19 नियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी
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