कटनी - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शशिभूषण सिंह के मार्गदशन में जिले में अमानक, अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के विक्रय और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। कलेक्टर ने आगामी त्यौहारी सीजन को देखते हुये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के पालन के लिये सक्ष्त अभियान चलाने के निर्देश भी दिये हैं।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006एवं नियम 2011 में दिये प्रावधानों के पालन नहीं करने के अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी कोर्ट में चल रहे मामलों में न्याय निर्णायक अधिकारी जगदीश चन्द्र गोमे ने 7कोरोबारियों पर 1 लाख 90 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
अपर जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी जगदीश चन्द्र गोमे द्वारा पारित आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन पर राजकुमार पंजवानी जयप्रकाश वार्ड कटनी के एकता किराना स्टोर्स, झण्डा बाजार रघुनाथ गंज कटनी पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार गांधीगंज कर्बी चित्रकूट निवासी खोवा व्यापारी सत्यनारायण जायसवाल को सिल्वर टॉकीज रोड कटनी में विक्रीत खोवा नमूना अमानक पाये जाने पर 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड और एक अन्य मामले में 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
अमानक दुग्ध सामग्री विक्रय और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का पालन नहीं करने पर मेसर्स कृष्णपाल सिंह निवासी रामनोहर लोहिया वार्ड मां जगदम्बा दुग्ध डेयरी आदर्श कॉलोनी पर 20हजार रुपये का अर्थदण्ड, प्रमोद गुप्ता निवासी गैरतलाई तहसील बरही मे. प्रमोद किराना गैरतलाई पर 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड, गैरतलाई के ही रामप्रकाश गुप्ता के रामप्रकाश किराना स्टोर्स शॉपिंग कॉम्पलेक्स गैरतलाई बरही पर 20 हजार रुपये और खैबर लाईन माधवनगर निवासी घनश्याम दास बजाज पर अवमानक खाद्य पदार्थ गाय-भैंस का मिक्स दूध विक्रय करने पर 15 हजार रुपये और बिना खाद्य पंजीयन कराये खाद्य पदार्थ बेचने पर 5हजार रुपये कुल मिलाकर 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। संबंधितों को 30दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि चालान से जमाकर रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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