कटनी - जिला शिक्षा अधिकारी बी0बी0 दुबे ने जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य, प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों का अवलोकन कर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। शासन द्वारा वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण (कोरोना महामारी) को दृष्टिगत रखते हुये समस्त अशासकीय विद्यालयों को केवल ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य शुल्क छात्रों से न लेने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी हैं, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कोविड-19 के कारण प्रदेश में संचालित किसी भी विद्यालय द्वारा शिक्षण शुल्क में वृद्वि न किये जाने के निर्देश भी जारी किये गये हैं। जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है। कोरोना महामारी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अभिभावकों की मंशा के विपरीत उनपर शुल्क जमा किये जाने का दबाव संस्था द्वारा न बनाया जाये एवं सहानुभूति पूर्वक उनसे सम्पर्क कर उनकी आर्थिक स्थिति को मद्धेनजर सहज किश्तों का निर्धारण करने के लिये कहा गया है।
इसके साथ ही यदि कोई अभिभावक शिक्षण शुल्क जमा करने में असमर्थता व्यक्त करता है, तो उसे पर्याप्त समय देने के लिये कहा गया है, जिससे कि शिक्षण शुल्क वह बाद में आसान किश्तों में जमा कर सके। शिक्षण शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में किसी भी छात्रों या अभिभावकों को वॉट्सअप ग्रुप से बहिष्कृत न करने एवं उक्त कारण से किसी भी छात्र को ऑनलाईन क्लास से वंचित नहीं रखने तथा विद्यालय से नाम नहीं काटने के निर्देश भी जारी किये गये हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रत्येक निर्देशों का अवलोकन करने के लिये कहा गया है। जिसमें वर्णिज है कि शिक्षा एक अधिकार है, जिसके अनुक्रम में छात्रहित को ध्यान में रखें एवं कोई भी नियम विरुद्ध कार्य न करें।
जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क करें एवं शिक्षण शुल्क के संबंध में उनके सुझाव प्राप्त कर तदनुसार सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही करें। साथ ही उक्त कंडिकाओं के परिपालन में अपने विद्यालय के स्टाफ को पृथक न करें एवं उनके वेतन में कटौती की कार्यवाही नहीं करने के लिये भी कहा गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री दुबे ने कहा है कि जारी निर्देशों का बिन्दुवार पालन करें एवं कोविड-19 महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रबंधन समिति से चर्चा कर अधिक से अधिक सहायता प्रदान करें। इन निर्देशों का पालन न किये जाने के संबंध में विद्यालय की शिकायत कार्यालय को प्राप्त होने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध शासन द्वारा दिये गये प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व अभिभावक कल्याण संघ मध्य प्रदेश के साथ मिलकर अन्य जिला छात्र विकास संगठन एवं महाकाल सरकार सेवा समिति द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक मांग पत्र सौप ज्ञापन दिया गया था।
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