कटनी - कोविड़-19 के कारण प्रदेश के प्रभावित शहरी पथ व्यवसायियों को पुनः रोजगार से जोड़ने एवं स्थायी आजीविका के साधन मुहैया कराने भारत सरकार की योजना पीएम स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि से लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना के लिये मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल पर पंजीकृत पथ व्यवसायी पात्र होंगे। एैसे हितग्राहियों को 10 हजार रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जायेगा। जिसे एक वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में लौटाना होगा।
कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने नगर निगम कटनी की सहायक आयुक्त सन्ध्या सरयाम को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुये योजना अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यवाही 25 जून तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये हैं। नगर निगम कटनी के अन्तर्गत सभी 45 वार्डों में सहायक राजस्व निरीक्षकों को प्रभारी बनाते हुये अपने वार्ड के सभी पथ विक्रय व्यवसाय करने वाले सब्जी, फल, पान गुमटी, मनिहारी, अण्डा विक्रेता, मोची, रेडीमेड कपड़ा, गुमटी सैलून, जूता-चप्पल विक्रेता, बर्तन व्यवसायी, आईसक्रीम, चाट ठेला, मूर्तिकार, कुम्हार, मछली विक्रेता, हॉकर्स, फेरी वाले सहित इस प्रकृति के पथ विक्रेताओं का ऑनलाईन पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टलपर पर पथ विक्रेता स्वयं अथवा एमपी ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन करा सकते हैं। इस लिंक में पंजीयन के लिये आवेदक का आधार, समग्र आईडी, बैंक खाता की जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य होगा। योजना के तहत पथ विक्रेताओं को जुलाई 2020 से कार्यशील पूंजी प्रदान की जोयगी तथा योजना 31 मार्च 2022तक क्रियाशील रहेगी। भारत सरकार द्वारा 7प्रतिशत ब्याज अनुदान सहायता प्रत्येक त्रैमास में हितग्राही को दी जायेगी। शेष ब्याज प्रतिशत पर अतिरिक्त ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिया जायेगा। कार्यशील पूंजी का ऋण समय पर अथवा शीघ्र चुकाने वाले हितग्राही को पुनः कार्यशील पूंजी ऋण दिया जा सकेगा।
पीएम स्वानिधि योजना में एैसे स्ट्रीट वेन्डर्स जो 24 मार्च 2020 के पूर्व अथवा पूर्व से शहरी क्षेत्र में पथ विक्रेता हैं, पात्र होंगे। इसके अलावा जिन वेन्डर्स के पास स्ट्रीट वेन्डर्स सर्टिफिकेट या नगरीय निकाय द्वारा जारी पहचान पत्र हो। एैसे स्ट्रीट वन्डर्स जिनका सर्वे हो चुका हो और पहचान पत्र या सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उन्हे एक माह के भीतर पहचान पत्र जारी होगा। सर्वे में छूट गये स्ट्रीट वेन्डर्स टाउन वेडिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित करने पर शामिल किये जा सकेंगे। प्रदेश के एैसे पथ विक्रेता जो कोरोना महामारी के कारण स्थान छोड़कर चले गये हैं और पुनः लौटकर आये हैं उन्हें भी जारी पहचान पत्र के अनुसार लाभ की पात्रता होगी। इसके अलावा नगरीय निकाय किसी अन्य तरीके से पात्र पथ विक्रेता को चिन्हित कर सकेंगी।
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