कटनी - उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला न्यायालय कटनी में ई-सेवा केन्द्र स्थापित किया गया है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल ने इस ई-सेवा केन्द्र का विधिवत् शुभारंभ किया। जिला न्यायालय कटनी के ई-सेवा केन्द्र अथवा जिले में स्थापित कियोस्क ऑनलाईन सेन्टर से किसी भी पक्षकार या वकील को अब आसानी से उनके प्रकरणों के स्टेटस और न्यायालयीन कार्यवाही की जानकारी मिल सकेगी। शुभारंभ अवसर पर विशेष न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय आर0पी0 सोनी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभारी आईटी सुशील कुमार, एडीजे अनिल कुमार, सीजेएम इन्दुकांत तिवारी, मजिस्ट्रेट राघवेन्द्र पटेल सहित अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित थे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल ने ई-सेवा केन्द्र के बारे में बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कटनी जिला न्यायालय में स्थापित ई-सेवा केन्द्र के माध्यम से सभी पक्षकार, अधिवक्तागणों को ई-माध्यम से अपने मामलों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। ई-सेवा केन्द्र के माध्यम से न्यायालयीन कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। पक्षकार अपने मामले की स्वयं जानकारी ले सकेंगे, आदेश निर्णयों की प्रतिलिपि देख सकेंगे। पक्षकारों को अपने मामले में की गई न्यायालयीन कार्यवाहियों और आगामी तिथियों में होने वाली कार्यवाही भी उनके स्मार्टॅफोन, एन्ड्रॉईड मोबाईल या अन्य संचार माध्यमों से प्राप्त हो सकेगी। न्यायालयीन कार्यवाही में समुचित रुप से भाग लेने पर न्यायालयीन कार्य भी शीघ्रता से सम्पादित होंगे, जिसका लाभ पक्षकारों को सीधा मिलेगा।
ई-सेवा केन्द्र में नियुक्त कर्मचारी द्वारा पक्षकारों को प्रकरण की स्थिति प्रकरण में नियत अग्रिम तिथि, प्रमाणित प्रति हेतु ऑनलाईन आवेदन, आवेदन की ई-फाईलिंग, ई-स्टाम्प दस्तावेजों को ऑनलाईन क्रय करने के संबंध में, न्यायाधीशों के अवकाश, विनिर्दिष्ट न्यायालय के कक्ष की स्थिति, जेल में निरुद्ध बंदियों की रिश्तेदारों से ई-मुलाकात निर्धारण की जानकारी प्रदान की जायेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग स्त्रियों एवं बालकों, निरुद्ध व्यक्तियों व समाज के कमजोर वर्ग के पक्षकारों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देकर लाभ उठाने प्रेरित किया जायेगा। इसके अलावा सभी एैसे पक्षकार, जिसके पास एन्ड्रॉईड, स्मार्ट फोन हैं, वे अपने मोबाईल पर ई-कोर्ट सर्विसेस या सिटिजन एप को डाउनलोड कर लंबित या निराकृत प्रकरणों के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी स्वतः ले सकेंगे। सम्पूर्ण सुविधा निःशुल्क रखी गई हैं।
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