कटनी - नगर निगम की पेयजल व्यवस्था ग्रीष्मकाल में सुचारु रुप से बनाये रखने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने कटनी नदी कटायेघाट बैराज और एनीकेट सहित नदी के अपस्ट्रीम के संचित जल का उपयोग पेयजल के अतिरिक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1985 की धारा 3 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि कटनी नगर के वार्डों में पेयजल आपूर्ति कटायेघाट स्थित जल संशोधन संयंत्र के माध्यम से की जा रही है। वर्तमान में कटनी नदी का बहाव शून्य हो जाने तथा एनीकेट के जलस्तर में लगभग 18 इंच की गिरावट होने से पेयजल सप्लाई दोनो टाईम के बजाय एक टाईम की जा रही है। ग्रीष्मकाल में नगर की पेयजल व्यवस्था के दृष्टिगत जल की उपलब्धता बनाये रखने कटनी नदी कटायेघाट के अपस्ट्रीम के पानी का घरेलू पेयजल उपयोग के अलावा सिंचाई,औद्योगिक या अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जा सकेगा। तत्काल प्रभाव से लागू प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
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