कटनी - लॉकडाउन की अवधि में गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के संबंध में जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवश्यक निर्देश कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने जारी किये हैं। समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर विभिन्न श्रेणियों के जिले में 11हजार 179 एैसे हितग्राही हैं, जिन्हें राशन प्राप्त करने की वर्तमान में पात्रता नहीं है। परन्तु उन्हें राशन की आवश्यकता है। एैसे हितग्राहियों की सूची एनएफएसए पोर्टल पर डीएसओ लॉगिन में उपलब्ध है, जिन्हें निःशुल्क खाद्यान्न में गेहूं 4 किलोग्राम एवं चावल 1 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रदाय किया जाना है। इसके लिये शासन द्वारा जिले को 167.38मेट्रिक टन गेहूं एवं 41.85 मेट्रिक टन चावल का आवंटन प्रदान किया गया है, जिसका वितरण उचित मूल्य दुकान के माध्यम से दिये गये निर्देशों के साथ कराया जाना है।
निर्देशों के अनुसार सूची में प्रस्तावित परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन की पात्रता हेतु निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी मे वर्गीकृत हो, इसकी जांच आवश्यक है। हितग्राहियों की सूची का प्रिन्ट उचित मूल्य की दुकान विक्रेता को उपलब्ध कराया जाये तथ इस सूची से सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराने के लिये कहा गया है। सूची उचित मूल्य दुकानों एवं ग्राम पंचायतों में चस्पा कराने के निर्देश दिये गये हैं। परिवार को सदस्य संख्या के आधार पर प्रति सदस्य 4 किलोग्राम गेहूं एवं 1 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जायेगा। परिवारों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जायेगा, अन्य सामग्री की पात्रता नहीं होगी। परिवारों का विवरण उनकी खाद्यान्न की पात्रता पीओएस मशीन पर पृथक श्रेणी के रुप में उपलब्ध कराई जायेगी एवं हितग्राही को खाद्यान्न का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जायेगा। वितरण के समय उपभोक्ता को पीओएस से जारी पावती प्रदान की जायेगी।
उचित मूल्य दुकानवार आवंटित खाद्यान्न का प्रदाय जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन कटनी द्वारा द्वार प्रदाय योजना अन्तर्गत किया जायेगा। हितग्राहियों को वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानदार को खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। दुकान स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री प्राप्त करने वाला परिवार पूर्व से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं है। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सूची में दर्ज परिवारों को पूर्व सूचना प्राप्त हो जाये, जिससे दुकान पर अनावश्यक भीड़ न हो। उक्त आवंटन केवल कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के प्रभाव से राहत देने के कारण आकस्मिक रुप से मात्र एक बार एक माह के लिये जारी किया गया है एवं इसके आधार पर भविष्य में पात्रता निरंतर रखने का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
खाद्यान्न वितरण में हितग्राहियों को राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे हितग्राही द्वारा अपनी सुविधा अनुसार प्रदेश के किसी भी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगा। वितरण व्यवस्था में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
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