कटनी - उपखण्ड मजिस्ट्रेट ढीमरखेड़ा सपना त्रिपाठी ने ढीमरखेड़ा अनुभाग अन्तर्गत लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराते हुये इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किये हैं। जिसके अनुसार अनुविभाग ढीमरखेड़ा अन्तर्गत समस्त किराना दुकानों में खरीददारों के मध्य 1 मीटर की दूरी पर चक्र बनाकर क्रम अनुसार विक्रय सामग्री प्रदाय करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। फुटकर सब्जी एवं फल विक्रय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक एवं सांय 5 बजे स 8 बजे तक किया जा सकेगा। फुटकर विक्रय हेतु साईकल, मोटर साईकल या हाथ ठेला के माध्यम से घर-घर जाकर विक्रय किया जाना होगा। स्थायी दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। फुटकर सब्जी विक्रय करने के पूर्व अनुमति पत्र संबंधित ग्राम पंायत सचिव से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
आटा चक्की सुबह 10 बजे से सांय 4 बजे तक संचालित हो सकेंगी। उसम आने वाले व्यक्तियों के मध्यम 1 मीटर की दूरी पर चक्र बनाकर रखना आवश्यक होगा। दूध विक्रय घर-घर जाकर एवं स्थायी दुकानों से सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक एवं शाम कों 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया जा सकेगा। मेडिकल स्टोर्स सामान्य रुप से खुले रहेंगे एवं आने वाले व्यक्तियों के मध्यम 1 मीटर की दूरी पर चक्र बनाकर रखना अनिवार्य होगा।
अत्यावश्यक सेवा छोड़कर शेष सभी सेवायें एवं कार्यालय इस अवधि में बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं। दुकानों के समक्ष भीेड़ एकत्रित होने की दशा में संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी मानते हुये विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित समय सीमा के पश्चात दुकान खुली रहने अथवा अन्य किसी रुप में संचालित होते पाये जाने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने एवं अनावश्यक रुप से मूल्य वृद्धि कर विक्रय किये जाने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध आवयक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जायेगी।
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