कटनी - कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने बचाव के लिये भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन का लॉकडाउन की अवधि के दौरान सख्ती से पालन करने की अपील धर्म गुरुओं और समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों तथा आम नागरिकों से कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने की है। कलेकट्रेट सभाकक्ष में गुरुवार को सोशल डिस्टेन्स का पालन करते हुये धर्म गुरुओं की आहूत बैठक् में कलेक्टर ने कहा कि जिले के नागरिक लॉकडाउन की अवधि में अपने घरों पर ही रहें और अत्यावश्यक सेवाओं के लिये सभी जगहों पर सोशल डिस्टेन्स के नियमों को कड़ाई से पालन करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार, अतरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे तथा विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु, मठ व मंदिरों के पुजारी, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों के प्रमुख संचालकगण उपस्थित थे।
कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने कहा कि वैश्विक आपदा के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण को राष्ट्रीय त्रासदी के रुप में घोषित किया गया है। पूरे देश में 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन घोषित कर लागू किया गया है। नियमों और निर्देशों को भारत सरकार द्वारा पूरे देश के लिये कोरोना संक्रमण से बचाव की गाईड लाईन के रुप में जारी किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है। संकट और समस्या के विजिवल नहीं होने से निपटने की चुनौती बहुत है। लॉकडाउन की अवधि में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान, कार्यक्रम, शादी-विवाह, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, सभी प्रतिबंधित किये गये हैं। ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो। अत्यावश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। फल, सब्जी, दूध, किराना, राशन दुकानें, दवा दुकानें आम आदमी की आवश्यक सेवाओं को सोशल डिसटेन्स का पालन करते हुये मुक्त किया गया है। बड़ी किराना दुकानें और डिपार्टमेन्टल स्टोर्स को घर-घर पहुंच सेवा में होम डिलेवरी से जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत 1 क्विन्टल गेहूं ओर 1 क्विंटल चावल संकटापन्न लोगों के लिये निःशुल्क रिजर्व किया गया है। सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से सोशल डिस्टेन्स का पालन करते हुये उपभोक्ताओं को सामग्री प्रदाय की जा रही है। बाजार में सभी दैनिक उपयोग की सामग्री उचित दर पर मिले और मुनाफा खोरी तथा कालाबाजारी नहीं हो, इसके लिये कठोर प्रबंध किये गये हैं। स्थानीय पुलिस, खाद्य अधिकारी अथवा प्रशासन के अधिकारियोंको सूचित किया जा सकता है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न रशद और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आवाजाही पर कतई रोक नहीं है। कोई भी व्यापारी या दुकानदार इस संकट की स्थिति में मुनाफाखोरी करता हुआ पाया गया तो आवश्यक वस्तु अधिनियम से लेकर एनएसएए तक की सख्त कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर ने कहा कि सारे बंधन,प्रतिबंध आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य बचाव के लिये हैं। घर में रहें, नियमों, निर्देशों का पालन करें। अपने परिवार के साथ अपने घरों में क्वालिटी टाईम व्यतीत करें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्डों में कोरोना वैरियर्स के रुप में स्वयंसेवी नागरिकों का भी सहयोग लिया जायेगा।
पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार ने कहा कि वर्तमान में वैश्विक आपदा से जूझ रहे सम्पूर्ण देश में संयम और आत्म अनुशासन के साथ सभी नागरिकों को अपने घर में ही रहने के महत्वपूर्ण कर्तव्यों को निर्वहन करने का समय है। चुनौती आती है, तो अपने साथ पूरी दक्षताओं के साथ स्वयं को उभारने का अवसर भी मिलता है। पुलिस और प्रशासन आपके और आपके परिवार की स्वास्थ्य की रक्षा के लिये ही समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। एक जिम्मेदार देश के नागरिक होने के नाते वैश्विक विपदा की इस घड़ी में देश का साथ देकर देश के सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभायें।
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