कटनी - कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन की अवधि में पशु पालन विभाग की मार्गदर्शिका के अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं में आने वाली गतिविधियों को निर्बाद्ध रुप से सुनिश्चित करने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने पशु चिकित्सालय, दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट, पशु आहार, पोल्ट्री एवं पोल्ट्री फीड की विभिन्न गतिविधियों को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है।
इसके अनुसार पशु चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवायें जैसे पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, गौशालायें केन्द्रीय वीर्य संस्थायें, तरल नत्रजन संयंत्र एवं कृतिम गर्भाधान सेवायें सम्मिलित हैं। साथ ही इनमें उपयोग में आने वाली औषधियां, वैक्सीन, तरल नत्रजन, हिमीकृत वीर्य (सीमेन) आदि सम्मिलित हैं, को लॉकडाउन के फलस्वरुप पूर्णतः मुक्त रखा जाता है।
दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट को बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ रखा गया है। इस श्रेणी में दूध, दूध की पैकिंग एवं वितरण संबंधी समस्त सामग्री को पूर्ण मुक्त रखा जाता है। पशु आहार अन्तर्गत पशु आहार, पशु आहार को बनाने में उपयोग में आने वाले समस्त घटक जैसे मक्का, राईस ब्रान, खली, चुनी आदि, इसके साथ ही पशु आहार अन्तर्गत सूखा चारा, हरा चारा को भी परिवहन से मुक्त माना जाये। सूखा चारा, हरा चारा का परिवहन पशु चालकों तथा गौशालाओं के संचालकों के द्वारा भी जिले में या जिले के बाहर किया जाता है। अतः पशु आहार, पशु आहार घटक, हरा चारा तथा सूखे चारे को पूर्णतः लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है।
इसी प्रकार पोल्ट्री फीड की कमी से पक्षियों की मृत्यु होने की संभावना है। अतः पोल्ट्री फीड अन्तर्गत सम्पूर्ण पोल्ट्री फीड अथवा पोल्ट्री फीड के विभिन्न घटक, राईस ब्रान, लाईम स्टोन ग्रिट, शेल ग्रिट, ड्राई कैल्शियम फास्फेट, मक्का, सोया तथा विभिन्न प्रकार की खली, पोल्ट्री वेक्सीन एवं औषधि आदि को भी लॉकडाउन से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। सभी कर्मचारियों को सैनीटाईज करने की व्यवस्था एवं मास्क लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। वहीं पुलिस पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट तथा पशु आहार अन्तर्गत सूखा चारा, भूसा, हरा चारा, पोल्ट्री फीड के वाहनों की आवाजाही न रोकी जाये।
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