कटनी । जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स के किये गये औचक निरीक्षण में मिली अनियमितताओं के आधार पर चार मेडिकल स्टोर्स के लायसेन्स अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिये गये हैं। निरीक्षण के दौरान उक्त दुकानों में विभिन्न अनियमिततायें पाई गई थीं, जिनमें दवाईयों के क्रय विक्रय रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित नहीं करना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का अनुपस्थित होना एवं दवाईयों का संधारण नियमानुसार न होना पाया गया था। उक्त अनियमितताओं पर दुकानों को शो-काज नोटिस जारी किय गये थे, जिसमें दुकान संचालकों द्वारा समाधान कारक उत्तर एवं दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावाली 1945 के तहत नियमों का उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी कटनी प्रेमकुमार डोंगरे द्वारा दुकानों को स्वीकृत लायसेन्स निलंबित किया गया है। जिन दुकानों के लायसेन्स निलंबित किये गये हैं उनमें जीवन ज्योति मेडिकल स्टोर माधवनगर, एस0एस0 मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर माधवनगर, विनय मेडिकल स्टोर जिला अस्पताल कटनी एवं कृष्णा मेडिकल स्टोर विजयराघवगढ़ शामिल हैं।
उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के समस्त थोक एवं रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देशित किया है कि दुकान के संचालन के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का पालन करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन नियमानुसार न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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