कटनी - मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले की समस्त ग्राम पंचायत के वार्डों एवं सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही 27जनवरी को जनपद पंचायत मुख्यालय पर और जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 30 जनवरी को जिला पंचायत के सभाकक्ष में की जायेगी। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 के लिये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण संबंधी तैयारी प्रशिक्षण बैठक का आयोजन गुरुवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयेन्द्र कुमार विजयवत की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, एसडीएम बलबीर रमन,सपना त्रिपाठी, प्रिया चन्द्रावत, एसीईओ जिला पंचायत गौरव पुष्प, तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी उपस्थित थे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयेन्द्र कुमार विजयवत् ने बताया कि जिले में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने जनपद क्षेत्र की पंचायतों में ग्राम पंचायत सरपंच पद और वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया सम्पन्न करायेंगे। इसके अनुसार 27 जनवरी को प्रातः 10 बजे से जनपद पंचायत रीठी, दोपहर 1 बजे से जनपद पंचायत कटनी और शाम 4 बजे से जनपद पंचायत बड़वारा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी बलबीर रमन आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे। इसी प्रकार 27 जनवरी को ही प्रातः 11 बजे से विजयराघवगढ़ जनपद पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रिया चन्द्रवत, जनपद पंचायत बहोरीबंद में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रोहित सिसोनिया, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सपना त्रिपाठी आरक्षण की प्रक्रिया सम्पन्न करायेंगे।
जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही अपर कलेक्टर जयेन्द्र कुमार विजयवत 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत के कार्यालय कटनी में सम्पन्न करायेंगे।
आरक्षण प्रक्रिया के दौरान सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि जो भी व्यक्ति इस दौरान उपस्थित रहना चाहे, जो निर्धारित तिथि, स्थान और समय पर उपस्थित रह सकते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही राज्यस्तर पर पृथक से की जायेगी।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश चन्द्र गोमे ने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया में संलग्न सभी अधिकारी, कर्मचारी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष और निर्भीक, गंभीरतापूर्वक कार्यवाही सम्पन्न करायें। आरक्षण प्रक्रिया की सम्पूर्ण वीडियोग्राफी होगी। जनपद सभाकक्षों में लगे सीसीटीवी भी सक्रिय रखें ताकि सम्पूर्ण प्रक्रिया सीसीटीवी की जद में रहे। सुविधा के लिये कक्ष में फोटो कॉपियर भी उपलब्ध रखें तथा प्रक्रिया के दौरान कक्ष में मोबाईल का उपयोग और प्रवेश प्रतिबंधित रखें। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरव पुष्प ने त्रिस्तरीय पंचायत के वार्डों और सरपंच पदों की आरक्षण प्रक्रिया की जानकारी में बताया कि जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में अजा और अजजा के वार्डों का आरक्षण होगा। अजा और अजजा दोनों का यदि 50 प्रतिशत से कम आरक्षण है, तो 25 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा। महिलाओं के लिये कम से कम 50प्रतिशत आरक्षण का ध्यान रखा जायेगा। सरपंच और जनपद अध्यक्ष पद के आरक्षण में चयन लॉट पद्धति से और वार्डों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा।
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