कटनी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने नागरिकता कानून के संबंध में विभिन्न प्रान्तों में चल रहे आन्दोलन के दृष्टिगत जिले में आपसी सौहार्द, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की अपील की है। जिले के नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि आपसी सौहार्द, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा वर्तमान परिपेक्ष्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 जा. फौ. का. लागू की गई है। इसके तहत आपत्तिजनक / साम्प्रदायिक एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले मैसेज/पोस्ट, वॉट्सएप, फेसबुक व अन्य सोशल नेटवर्किंग साईट पर अपलोड / शेयर अथवा प्रसारित करना धारा 144जा.फौ. के तहत प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया पर सभी ऑनलाईन गतिविधियां एवं सोशल साईट्स जिला पुलिस कटनी की निगरानी में है। अगर कोई भी व्यक्ति भड़काउ या भ्रामक पोस्ट करते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आईटी एक्ट एवं भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। सभी वॉट्सअप ग्रुप के एडमिन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ग्रुप के सदस्य कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी / पोस्ट ना करें, अन्यथा ग्रुप एडमिन पर भी कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान बिना अनुमति के सभी प्रकार की सभायें, धरना, प्रदर्शन, रैली पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
किसी भी प्रकार के बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झंडे आदि जिन पर किसी जाति / सामुदाय / धर्म / व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नारे अथवा भड़काउ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार भी प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डीजे आदि में भी भड़काउ या उत्तेजित गाने बजाना वर्जित किया गया है। यदि किसी वॉट्सएप ग्रुप व फेसबुक में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस कन्ट्रोल रुम कटनी 07622-220412 व सायबर सेल कटनी07622-220765, मोबाईल नम्बर 94799-94297 पर सम्पर्क कर दी जा सकती है। कलेक्टर ने जिले की शांति एवं सद्भाव की गौरवशाली परम्परा के अनुरुप सौहार्द का वातावरण बनाये रखने की अपील नागरिकों से की है।
Comments
Post a Comment