कटनी - नगर पालिक निगम कटनी के अन्तर्गत आवारा पशुओं और पशुओं के आवारा विचरण से वातावरण और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने गंभीर बीमारियां फैलने और आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावना के दृष्टिगत अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगर कटनी बलबीर रमन ने शहर के 48 सुअर पालकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के तहत नोटिस जारी कर 30 मई को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। नगर निगम कटनी सीमा क्षेत्र में फुटकर सामग्री विक्रेता, चाय, फल, पान, फुल्की, गन्ना, मटन मीट विक्रेता, नर्सिंग होम, एग सेन्टर आदि विक्रेता दुकानदारों द्वारा अनुपयुक्त सामग्री कचरा, गंदगी ईधर-उधर फेंक कर न्युसेन्स पैदा किया जाता है, जिससे नगर की रिहायशी बस्तियों, मैदानों में फेंके गये कचरे में आवारा सुअर, पशुओं के विचरण करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और संक्रामक रोग, स्वाईन फ्लू आदि फैलने की आशंका भी बनी रहती है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सुअर और पशुओं के आवारा खुला छोड़कर पालकों द्वारा न्युसेन्स पैदा किया जाता है, एैसी स्थिति में सुअर और पशुपालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) शनिवार 3 अगस्त और रविवार 4 अगस्त की दरमियानी रात को कटनी जिले में भारी और लगातार बारिश हुई है जिसका पानी कई निचले क्षेत्रों में भर गया है इस वजह से प्रशासन द्वारा राहत और बचाव के कार्य भी जारी हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें माधव नगर स्थित रॉबर्ट लाईन क्षेत्र से भी सामने आईं हैं जहां बारिश का पानी दाल मिलों के अंदर तक घुस गया था जिसकी वजह से भारी नुकसान होना बताया जा रहा है। जानकारी अनुसार शंकर दाल उद्योग और जय भोले शंकर इंडस्ट्रीज में पानी भर गया था जिससे नुकसान होना दयालदास पंजवानी द्वारा बताया जा रहा है।
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