कटनी - ग्रीष्मकाल में नगर निगम क्षेत्र कटनी को पेयजल की उपलब्धता बनाये रखने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पंकज जैन ने नगर निगम की सीमा क्षेत्र स्थित पूर्व की स्वीकृत एवं बंद खदानों के संचित रॉ-वॉटर (जल) को नगर निगम के जलशोधन संयंत्र तक पहुंचाकर शोधन उपरांत शहर को सप्लाई करने नगर निगम के लिये अधिगृहित कर लिया है।
पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1985 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 जैन द्वारा जारी आदेशानुसार आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल की उपलब्धता के लिये मदनमोहन चौबे वार्ड स्थित खदान, एसीई खदान, विश्वकर्मा खदान, कंचन खदान और संजय नगर स्थित खदान का उपलब्ध जल 30जून 2019 अथवा मॉनसून आने तक की अवधि के लिये अधिगृहित कर नगर निगम को जन सामान्य के घरेलू उपयोग के लिये अनुमति प्रदान की गई है। संजय नगर स्थित खदान से उपलब्ध जल का उपयोग एसीई द्वारा औद्योगिक कार्य के लिये किया जा सकेगा। शेष 5 खदानों के जल को घरेलू उपयोग को छोड़कर सिंचाई, औद्योगिम एवं अन्य उपयोग मे नहीं किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने रॉ-वॉटर की मात्रा, गुणवत्ता का परीक्षण भी पूर्व में गठित इस हेतु समिति से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।
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