कटनी - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 पंकज जैन ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्यूटर इत्यादि के माध्यम से दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुंचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की सूचनायें प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कटनी जिले अन्तर्गत व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया का प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सअप, ट्विटर इत्यादि पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावना पूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। चूंकि जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सदभावना तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशःसूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ0 जैन ने कटनी जिले की राजस्व सीमाओं केे भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन यह प्रतिबंधिक आदेश प्रसारित करते हुए कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडकाने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियों, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाऐं भडक सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगो अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा।
कलेक्टर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड मरोड कर भडकाने/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति/संगठन/समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने उनसे या कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने या एक साथ आवाजाही करने की अनुमति भी नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने की दिशा में संबंधित के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायवर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश कटनी जिले के अन्तर्गत आने वाली निर्वाचन क्षेत्रों एवं राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत लागू होंगे।
Comments
Post a Comment