कटनी - चुनाव घोषणा के उपरान्त आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0पंकज जैन ने आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जो कि जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म्स का दुरुपयोग कर धार्मिक और सामाजिक एवं जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसार करना प्रतिबंधित होगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो भी प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनसे धार्मिक, सामाजिक एवं जातिगत भावनायें भड़क सकती हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत एैसी पोस्ट को लाईक, फॉरवर्ड या शेयर नहीं किया जा सकता, जो धार्मिक, सम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़काती हों। इसके लिये ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों पर रोक लगाये। इसके साथ ही विद्वेष फैलाने वाले लोगों अथवा समुदाय के मध्य में घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने अथवा उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं किया जायेगा और ना ही इसके लिये प्रेरित करेगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर भड़काने एवं उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेशों को भी प्रसारित नहीं करेगा। वहीं कोई व्यक्ति या सामुदाय द्वारा एैसे संदेश प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जिनसे व्यक्ति, संगठन अथवा समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने उनसे या कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधयां करने का आव्हान किया गया हो। जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो।
आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायबर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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