कटनी - प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के जिले में क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर केवीएस चौधरी द्वारा जिले की समस्त नगरपालिका एंव नगरपरिषदों को अधिकृत किया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि शासन के निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि 9 फरवरी से मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत शहरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। साथ ही जीवन यापन की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक इन युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना में पात्र अभ्यर्थियों की आयु 21 से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उसके परिवार की मासिक आय 2 लाख रूपए से कम हो। वह मप्र का मूल निवासी हो तथा वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्डधारी न हों।
योजना में कब क्या
योजना के पात्र युवा 12 फरवरी से पोर्टल www.yuvaswabhimaan.mp.gov.inपर या मोबाईल एप्प पर स्वयं पंजीयन कराएं। इसके बाद अभिस्वीकृति का प्रिंट लेंगे। 20 फरवरी को पोर्टल द्वारा युवाओं को “पहले आओ, पहले पाओं“के आधार पर कार्य आवंटन तथा चयनित नगरीय निकाय पर 21 फरवरी को प्रत्यक्ष रूप से ऑनबोर्डिंग की जाएगी। इसकी सूचना पूर्व में युवाओं को उनके मोबाईल नंबर पर एसएमएस या एप्प पर दी जाएगी। 21 फरवरी से 5 मार्च तक निकाय स्तर पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसके बाद स्टायपंड का प्रथम आधार आधारित भुगतान अभ्यर्थी के बैंक खातें में सीधे किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर प्रतिक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिन्हें द्वितीय चरण में अवसर दिया जाएगा। इसके बाद 90 दिवस तक चार घंटे नगरीय निकाय द्वारा आवंटित कार्य का संपादन एवं 4 घंटे कौशल एवं तकनिकी विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भुगतान समस्त सूचनाएं अभ्यर्थियों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
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