कटनी - खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त किये खाद्य कारोबार का संचालन किया जाना अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ0एस0के0 निगम ने जिला आपूर्ति अधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल उचित मूल्य दुकानों तथा वेयर हाउस एवं समस्त देशा-विदेशी मदिरा विक्रय केन्द्रो द्वारा वार्षिक बिक्री के आधार पर खाद्य पंजीयन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के निर्देश प्रदान किये जायें। खाद्य कारोबार जिसका वार्षिक विक्रय 12 लाख रुपये तक है, उसका पंजीयन शुल्क 100 रुपये प्रतिवर्ष तथा 12 लाख रुपये से अधिक के लिये अनुज्ञप्ति शुल्क 2000 रुपये प्रतिवर्ष है। जोकि अधिकतम पांच वर्षों के लिये प्राप्त किया जा सकता है। पंजीयन के लिये आवेदक को निकटतम एमपी ऑनलाईन केन्द्र में जाकर खाद्य पंजीयन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन कराना होगा। विस्तृत जानकारी के लिये मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र कुमार दुबे से मोबाईल नम्बर 7000662761 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
Comments
Post a Comment