कटनी - कलेक्टर केवीएस चौधरी ने कटनी नदी कटाये घाट में जलस्तर के बहाव में निरन्तर गिरावट होने और पेयजल समस्या के दृष्टिगत कटनी नदी एवं अन्य सहायक नदियों में तालाब, खदानों से सिंचाई या औद्योगिक अन्य प्रयोजनों के लिये किन्ही भी साधनों से जल लेना प्रतिबंधित कर दिया हैं।
मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1985 की धारा 3 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पेयजल के उपयोग को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिये विद्युत या डीजल पम्प से जल निकासी पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। कटनी नदी से लगे 200 मीटर क्षेत्र में किसी भी तरह का डीजल, विद्युत पम्प या जल निकासी उपकरण रखना भी प्रतिबंधित रहेगा।
जल निकासी पर प्रतिबंधित पर निगरानी रखने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी और आयुक्त नगर निगम का दल भी गठित किया गया है। दल के अधिकारी या उनके प्रतिनिधि सतत् निगरानी बनाये रखेंगे और आयुक्त नगर पालिक निगम सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे।
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