कटनी / 8 दिसम्बर शनिवार को प्रातः 10.30 बजे से जिले के समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल ने बताया कि लोक अदालत के लिये जिले में 22 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के लिये वृहद् स्तर पर तैयारी की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल विद्युत अधिनियम, श्रम मामले, सहकारिता, विद्युत, बैंक, बी.एस.एन.एल, जलकर प्रकरण, चैक बाउंस प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्री-लिटिगेशन प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, वैवाहिक मामले, भरण-पोषण, घरेलू हिंसा प्रकरण न्यायालयों में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन इत्यादि प्रकरणों में आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निराकृत किए जाएंगे। पुलिस परामर्श केन्द्र अंतर्गत प्रकरणों को भी प्री-लिटिगेशन प्रकरण के रूप में आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। सर्विस मैटर, भू-अर्जन, राजस्व समझौता योग्य प्रकरण जो जिला न्यायालय के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, उनमें भी सुलह समझौता के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किया जा सकेगा।
जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिले में लोक अदालतों की 22 खण्डपीठों का गठन किया गया है। विजयराघवगढ़, बरही व ढ़ीमरखेड़ा में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के लगभग 5285 प्रकरण एवं न्यायालय के 6339 प्रकरणों को रखा जाना है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी ने पक्षकारों से आम सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है। साथ ही जिलेवासियों से 08 सितम्बर 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने एवं इसका लाभ उठाने के लिये कहा गया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के लिये वृहद् स्तर पर तैयारी की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल विद्युत अधिनियम, श्रम मामले, सहकारिता, विद्युत, बैंक, बी.एस.एन.एल, जलकर प्रकरण, चैक बाउंस प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्री-लिटिगेशन प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, वैवाहिक मामले, भरण-पोषण, घरेलू हिंसा प्रकरण न्यायालयों में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन इत्यादि प्रकरणों में आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निराकृत किए जाएंगे। पुलिस परामर्श केन्द्र अंतर्गत प्रकरणों को भी प्री-लिटिगेशन प्रकरण के रूप में आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। सर्विस मैटर, भू-अर्जन, राजस्व समझौता योग्य प्रकरण जो जिला न्यायालय के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, उनमें भी सुलह समझौता के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किया जा सकेगा।
जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिले में लोक अदालतों की 22 खण्डपीठों का गठन किया गया है। विजयराघवगढ़, बरही व ढ़ीमरखेड़ा में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के लगभग 5285 प्रकरण एवं न्यायालय के 6339 प्रकरणों को रखा जाना है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी ने पक्षकारों से आम सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है। साथ ही जिलेवासियों से 08 सितम्बर 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने एवं इसका लाभ उठाने के लिये कहा गया है।
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