कटनी / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी केवीएस चौधरी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर ही सभा, जुलूस आदि के आयोजन कर सकेंगे। लाऊड स्पीकर के उपयोग की भी पूर्व अनुमति लेना होगी।
सभा
राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिये, ताकि यातायात को नियंत्रित करने और शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें।
दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस स्थान पर जहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है, यदि ऐसे आदेश लागू हों, तो उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाऊड स्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो, तो दल या अभ्यर्थी को संबद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले से ही आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये। किसी सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को चाहिये कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई न करें।
जुलूस
जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिये कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। सामान्यतरू कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिये। आयोजकों को चाहिये कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से सूचना दे दें, ताकि वे आवश्यक प्रबंध कर सकें। आयोजकों को यह पता कर लेना चाहिये कि जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरता है, उनमें कोई निर्बंधात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष तौर पर छूट न दे दी जाये, उन निर्बंधनों का पालन करना चाहिये।
आयोजकों को जुलूस का आयोजन ऐसे ढंग से करना चाहिये, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस बहुत लम्बा है, तो उसे उपयुक्त लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिये, ताकि सुविधाजनक अंतरालों पर विशेषकर उन स्थानों पर जहां जुलूस को चौराहों से होकर गुजरना है, रूके हुए यातायात के लिए समय- समय पर रास्ता दिया जा सके और इस प्रकार भारी यातायात के जमाव से बचा जा सके।
जुलूसों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जहां तक हो सके उन्हें सड़क की दायीं ओर रखा जाये और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई के साथ पालन हो। यदि दो या अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है, तो आयोजकों को चाहिये कि वे समय से काफी पहले आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनायें जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात में बाधा न पहुंचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिए सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिए दलों को यथा शीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।
जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा, विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है, राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को उन पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिये। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।
सभा
राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिये, ताकि यातायात को नियंत्रित करने और शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें।
दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस स्थान पर जहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है, यदि ऐसे आदेश लागू हों, तो उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाऊड स्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो, तो दल या अभ्यर्थी को संबद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले से ही आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये। किसी सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को चाहिये कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई न करें।
जुलूस
जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिये कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। सामान्यतरू कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिये। आयोजकों को चाहिये कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से सूचना दे दें, ताकि वे आवश्यक प्रबंध कर सकें। आयोजकों को यह पता कर लेना चाहिये कि जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरता है, उनमें कोई निर्बंधात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष तौर पर छूट न दे दी जाये, उन निर्बंधनों का पालन करना चाहिये।
आयोजकों को जुलूस का आयोजन ऐसे ढंग से करना चाहिये, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस बहुत लम्बा है, तो उसे उपयुक्त लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिये, ताकि सुविधाजनक अंतरालों पर विशेषकर उन स्थानों पर जहां जुलूस को चौराहों से होकर गुजरना है, रूके हुए यातायात के लिए समय- समय पर रास्ता दिया जा सके और इस प्रकार भारी यातायात के जमाव से बचा जा सके।
जुलूसों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जहां तक हो सके उन्हें सड़क की दायीं ओर रखा जाये और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई के साथ पालन हो। यदि दो या अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है, तो आयोजकों को चाहिये कि वे समय से काफी पहले आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनायें जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात में बाधा न पहुंचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिए सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिए दलों को यथा शीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।
जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा, विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है, राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को उन पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिये। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।
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