कटनी / जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 28 नवम्बर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान करने के लिए मतदाता को संबंधित मतदान केन्द्र में अपना मतदाता फोटो परिचय पत्र अथवा आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची साथ में लेकर पहुंचना होगा।
मतदान के समय मतदाता क्या करें
मतदाताओं से अपेक्षा की गई है कि मतदान करने के लिए मतदाता को अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करना चाहिये। मतदाता मतदान केन्द्र के अंदर और बाहर चारों ओर शांति बनाये रखें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पैनल नम्बर 4 के अनुसार निर्धारित अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र दिखायें, वोट कैसे करें में उल्लेखित अनुदेशों का पालन करें। मतांकन को सुगम बनाने वाले मतदान दल के प्रति शिष्टाचार दर्शायें। अपना मतांकन करने के बाद शांति पूर्वक मतदान केन्द्र से बाहर आ जायें।
मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित
मतदान केन्द्र में मतदाता द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदाता मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करें। मतदान केन्द्र में धूम्रपान करने पर भी रोक रहेगी। मतदान केन्द्र में आग्नेयास्त्र लेकर नहीं आये। मतदान केन्द्र में मतदाता फोटो नहीं खीचें।
मतदान कैसे करें
वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना चाहिये, केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र पास में होने से मतांकन की गारंटी नहीं है। मतदान केन्द्र में जाने पर पहला मतदान अधिकारी पीओ- वन मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी मतदाता की पहचान करके पहचान अभिलेख के साथ ही मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टि से करेगा।
मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद दूसरा मतदान अधिकारी पीओ- टू जो अमिट स्याही का प्रभारी है, मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक दो पीओ- टू मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होने के कारण मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान लेगा और मतदाता पर्ची जारी करेगा। मतदाता पर्ची के सरल क्रमांक के आधार पर तीसरा मतदान अधिकारी पीओ- थ्री मतदाता को वोट डालने के लिए अनुमति देगा। मतदाता को अपनी पसंद के प्रत्याशी के समक्ष ईवीएम पर नीला बटन दबाना होगा। लाल बत्ती चमकने के साथ- साथ एक लम्बी बीप सीटी जैसी आवाज के साथ मतदाता का सफल मतांकन सुनिश्चित हो जायेगा। वीवीपैट की खिड़की पर एक मत पर्ची सात सेकेंड के लिए दिखाई देगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि मतदाता द्वारा चयनित उम्मीदवार का नाम तथा चुनाव चिन्ह सही छपा है।
मतदान के समय मतदाता क्या करें
मतदाताओं से अपेक्षा की गई है कि मतदान करने के लिए मतदाता को अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करना चाहिये। मतदाता मतदान केन्द्र के अंदर और बाहर चारों ओर शांति बनाये रखें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पैनल नम्बर 4 के अनुसार निर्धारित अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र दिखायें, वोट कैसे करें में उल्लेखित अनुदेशों का पालन करें। मतांकन को सुगम बनाने वाले मतदान दल के प्रति शिष्टाचार दर्शायें। अपना मतांकन करने के बाद शांति पूर्वक मतदान केन्द्र से बाहर आ जायें।
मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित
मतदान केन्द्र में मतदाता द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदाता मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करें। मतदान केन्द्र में धूम्रपान करने पर भी रोक रहेगी। मतदान केन्द्र में आग्नेयास्त्र लेकर नहीं आये। मतदान केन्द्र में मतदाता फोटो नहीं खीचें।
मतदान कैसे करें
वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना चाहिये, केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र पास में होने से मतांकन की गारंटी नहीं है। मतदान केन्द्र में जाने पर पहला मतदान अधिकारी पीओ- वन मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी मतदाता की पहचान करके पहचान अभिलेख के साथ ही मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टि से करेगा।
मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद दूसरा मतदान अधिकारी पीओ- टू जो अमिट स्याही का प्रभारी है, मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक दो पीओ- टू मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होने के कारण मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान लेगा और मतदाता पर्ची जारी करेगा। मतदाता पर्ची के सरल क्रमांक के आधार पर तीसरा मतदान अधिकारी पीओ- थ्री मतदाता को वोट डालने के लिए अनुमति देगा। मतदाता को अपनी पसंद के प्रत्याशी के समक्ष ईवीएम पर नीला बटन दबाना होगा। लाल बत्ती चमकने के साथ- साथ एक लम्बी बीप सीटी जैसी आवाज के साथ मतदाता का सफल मतांकन सुनिश्चित हो जायेगा। वीवीपैट की खिड़की पर एक मत पर्ची सात सेकेंड के लिए दिखाई देगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि मतदाता द्वारा चयनित उम्मीदवार का नाम तथा चुनाव चिन्ह सही छपा है।
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