प्रतीकात्मक चित्र |
केन्द्र, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्र और राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारियों और बैंक गार्डो को छोड़कर जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारकों पर यह आदेश प्रभावशील होगा।
लायसेंसधारी संबंधित पुलिस थाने के स्थान पर यदि शस्त्र डीलर के पास जमा कराते हैं तो जमा करने की रसीद की फोटोकापी संबंधित थाने में जमा करेंगे। शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देंगे। शस्त्र तत्काल आवश्यक रूप से जमा कराये जायें। विधानसभा निर्वाचन 2018 के परिणामों की घोषणा के एक सप्ताह बाद अर्थात 13 दिसम्बर 18 के पश्चात शस्त्र लासेन्स शस्त्रधारियों के पक्ष में स्वमेव बहाल हो जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आदेश शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। आदेश पारित करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे जमा कराये जाने वाले शस्त्रों का पृथक से रिकार्ड रखें और उन्हें सुरक्षित रूप से अभिरक्षा में रखें।
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