प्रतीकात्मक चित्र |
इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी में बताया नवीन दुकान के लिये कटनी जनपद की 7 ग्राम पंचायतों जिनमें गैतरा, टेढ़ी, सरसवाही, पटवारा, कूड़ा, मतवार पड़रिया एवं जुहला के लिये प्रक्रिया की जायेगी। इसी प्रकार रीठी जनपद की 8 ग्राम पंचायतों, सिमरा नम्बर-1, नयाखेड़ा, सिमराड़ी, कैना, बांधा, बड़ागांव, बरियारपुर एवं करहैया-2 तथा विजयराघवगढ़़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत खिरवा-2 एवं चोरी पंचायतों के लिये नवीन दुकान खोलने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
इन पंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकान के लिये 6 अक्टूबर अपरान्ह 5 बजे तक ऑनलाईन आवेदन किये जा सकेंगे। दुकानों के लिये किये जाने वाले आवेदन प्रक्रिया के लिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा के अंतर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसयटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी व बहुप्रयोजन सोसायटी पात्र होंगी। इसके अलावा महिला स्वसहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति भी इसके लिये पात्र होंगी। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों से आवश्यक कार्यवाही के लिये कहा है।
Comments
Post a Comment