कटनी / जिला दण्डाधिकारी केवीएस चौधरी ने एनकेजे थाना अंतर्गत नयागांव निवासी आदतन अपराधी राजू घोषी पिता काशीराम घोषी उम्र 28 वर्ष को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की सीमा से 3 माह की अवधि तक के लिये जिला बदर कर दिया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश में कहा गया है कि आदेश के तामील होने के 24 घंटे के भीतर अनावेदक राजू घोषी जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती जिले जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह के लिये बाहर चला जाये तथा इस अवधि में बिना इस न्यायालय की लिखित अनुमति के इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि किसी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण चल रहा हो, तो नियत पेशी पर थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देकर उपस्थित हो सकेगा। पेशी उपरांत पुनः इन जिलों की सीमाओं के बाहर जाना होगा। अनावेदक पर वर्ष 2006 से 2015 तक थाने में 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश में कहा गया है कि आदेश के तामील होने के 24 घंटे के भीतर अनावेदक राजू घोषी जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती जिले जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह के लिये बाहर चला जाये तथा इस अवधि में बिना इस न्यायालय की लिखित अनुमति के इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि किसी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण चल रहा हो, तो नियत पेशी पर थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देकर उपस्थित हो सकेगा। पेशी उपरांत पुनः इन जिलों की सीमाओं के बाहर जाना होगा। अनावेदक पर वर्ष 2006 से 2015 तक थाने में 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
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