कटनी / शहर के प्राइवेट सेन्ट पाल स्कूल को साल 2018-19 में की गई फीस वृद्धि में से 10 प्रतिशत वृद्धि से अधिक ली गई राशि छात्रों के माता-पिता अथवा अभिभावकों को लौटाने के निर्देश कलेक्टर केवीएस चौधरी ने दिये हैं।
सेन्ट पाल हायर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा फीसवृद्धि कर अतिरिक्त फीस वसूलने की शिकायत विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों द्वारा की गई थी। जिसके बाद जांच के लिये गठित जिलास्तरीय समिति के समक्ष सुनवाई में स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की बात स्वीकार्य की गई। इससे विद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों की विनिमयन अधिनियम 2017 के उपबंधों का उल्लंघन किया
जाना पाया गया।
सेन्ट पाल हायर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा फीसवृद्धि कर अतिरिक्त फीस वसूलने की शिकायत विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों द्वारा की गई थी। जिसके बाद जांच के लिये गठित जिलास्तरीय समिति के समक्ष सुनवाई में स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की बात स्वीकार्य की गई। इससे विद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों की विनिमयन अधिनियम 2017 के उपबंधों का उल्लंघन किया
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