
प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील रीठी के कछारखेड़ा निवासी झल्लाराम पटेल ने 28 जुलाई को आवेदन देकर प्रसूति सहायता का लाभ पाने का आग्रह किया था। आवेदन के निराकरण की निर्धारित तिथि 9 अगस्त के उपरांत निराकरण नहीं होने पर समय सीमा से 6 दिवस अधिक होने की स्थिति में बीएमओ रीठी सुनील पराशर पर 1500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। यह अर्थदण्ड की राशि प्रतिकर के रुप में संबंधित आवेदक को प्रदान की जायेगी।
इसी प्रकार भूमि सीमांकन के एक मामले में नन्दलाल निवासी बचैया तहसील बहोरीबंद के आवेदन के निराकरण में 4 दिवस विलंब करने पर तहसीलदार बहोरीबंद राजेश पाण्डेय पर और विजयराघवगढ़ तहसील की नन्हवारा निवासी विद्या बाई साहू के सीमांकन संबंधी आवेदन के निराकरण में 16 दिवस का विलम्ब करने पर तहसीलदार विजयराघवगढ़ अनिल श्रीवास्तव पर 4000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर ने संबंधित प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों को भी निश्चित समय पर स्वप्रेरणा से अपील का विनिश्चय नहीं करने पर चेतावनी भी जारी की है।
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