कटनी / पूरे प्रदेश के साथ ही कटनी जिले मे भी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल के हितग्राहियों को लाभान्वित करने तथा सरल बिजली योजना और बकाया बिल माफी योजना के शिविर कार्यक्रम आयोजित होंगे। कलेक्टर केवीएस चौधरी ने सभी संबंधित अधिकारियों को संबल योजना के कार्यक्रम सफलता पूर्वक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल में जनपद पंचायत और नगरीय निकाय में पंजीयन की समीक्षा करते हुये कहा कि जनपद पंचायतों में परिवारों का 32 प्रतिशत और नगरीय निकायों में 15 प्रतिशत पंजीयन न्यूनतम होने चाहिये। इससे कम पंजीयन पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने 15 प्रतिशत से कम पंजीयन वाली नगरीय निकायों के वार्ड प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर लिस्ट के आधार पर ग्राम पंचायतवार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का मिलान कर छूट गये सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीयन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि पंजीयन के साथ ही पंजीकृत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2018 के बाद से योजनाओं का पात्र होने पर सहायता और लाभ प्रदान करने का कार्य भी समानान्तर रुप से जारी रखें। पंजीकृत श्रमिकों के कार्ड शीघ्र तैयार कर दिये जाने हैं। उसके लिये जनपद और नगरीय निकाय निर्धारित प्रारुप में जानकारी उपलब्ध करायें तथा योजना के तहत गठित निगरानी समितियों की ऑनलाईन एन्ट्री पोर्टल पर सुनिश्चित करायें।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल में जनपद पंचायत और नगरीय निकाय में पंजीयन की समीक्षा करते हुये कहा कि जनपद पंचायतों में परिवारों का 32 प्रतिशत और नगरीय निकायों में 15 प्रतिशत पंजीयन न्यूनतम होने चाहिये। इससे कम पंजीयन पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने 15 प्रतिशत से कम पंजीयन वाली नगरीय निकायों के वार्ड प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर लिस्ट के आधार पर ग्राम पंचायतवार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का मिलान कर छूट गये सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीयन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि पंजीयन के साथ ही पंजीकृत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2018 के बाद से योजनाओं का पात्र होने पर सहायता और लाभ प्रदान करने का कार्य भी समानान्तर रुप से जारी रखें। पंजीकृत श्रमिकों के कार्ड शीघ्र तैयार कर दिये जाने हैं। उसके लिये जनपद और नगरीय निकाय निर्धारित प्रारुप में जानकारी उपलब्ध करायें तथा योजना के तहत गठित निगरानी समितियों की ऑनलाईन एन्ट्री पोर्टल पर सुनिश्चित करायें।
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