कटनी / प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है, आवास का निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं किया जाए. संभागायुक्त आशुतोष अवस्थी ने निर्देश दिए है जहां भी ठेकेदार द्वारा आवास निर्माण हो रहा है उसे रोकें। ठेकेदारों द्वारा हड़पी गई राशि को जमा कराया जाए। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए। यदि शासकीय अमले की संलिप्तता प्रतीत होती है तो जांच कराई जाए और कार्रवाई की जाए।
संभागायुक्त ने बताया कि शिकायत मिली है कि मण्डला और डिण्डौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में ठेकेदारों द्वारा हितग्राहियों से राशि लेकर मकान बनाने का कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार राशि हड़प गए हैं।
उल्लेखनीय है कि एसईसीसी सर्वे 2011 के डाटा अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जीरो रूम और एक रूम कच्चा आवास वाले परिवारों को पहले आवास स्वीकृत किया जाना है। निर्मित किए जा रहे आवास का क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। आवास एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कराए जाने का प्रावधान है।
संभागायुक्त ने बताया कि शिकायत मिली है कि मण्डला और डिण्डौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में ठेकेदारों द्वारा हितग्राहियों से राशि लेकर मकान बनाने का कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार राशि हड़प गए हैं।
उल्लेखनीय है कि एसईसीसी सर्वे 2011 के डाटा अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जीरो रूम और एक रूम कच्चा आवास वाले परिवारों को पहले आवास स्वीकृत किया जाना है। निर्मित किए जा रहे आवास का क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। आवास एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कराए जाने का प्रावधान है।
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